सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमों का मसौदा किया जारी, जानिए अब क्या कुछ बदल जाएगा

Digital Personal Data Protection Act: सरकार ने बहुप्रतीक्षित डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें उल्लंघन के लिए किसी दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं।

Data Protection

डाटा प्रोटेक्शन

Digital Personal Data Protection Act: सरकार ने बहुप्रतीक्षित डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें उल्लंघन के लिए किसी दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। संसद ने लगभग 14 महीने पहले डिजिटल डाटा सुरक्षा विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी। जिसके बाद मसौदा नियम जारी किए गए हैं।

सार्वजनिक परामर्श के लिए नियमों के मसौदे को प्रकाशित किया गया है। मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया सामने, कहा- इसके अलावा मुझे...

मसौदा अधिसूचना जारी

मसौदा अधिसूचना में कहा गया, ''डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22) की धारा 40 की उप-धाराओं (1) और (2) की शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का मसौदा प्रकाशित किया जाता है।''

मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं। अधिसूचना में कहा गया, ''उक्त मसौदा नियमों पर 18 फरवरी, 2025 के बाद विचार किया जाएगा।''

यह भी पढ़ें: दिल्ली में घने कोहरे का साया, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम? जानें

मायगव वेबसाइट पर मसौदा उपलब्ध

मसौदा नियमों में डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के तहत स्वीकृत दंड का उल्लेख नहीं किया गया है। नियमों में व्यक्तियों से स्पष्ट सहमति पाने के लिए एक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। किसी भी रूप में बच्चों से जुड़े आंकड़ों का उपयोग करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य की गई है। मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मायगव वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(इनपुट: भाषा)

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

अनुराग गुप्ता author

टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। खबरों की पड़ताल करना इनकी आदतों में शुमार हैं और यह टाइम्स नाउ नवभारत की वेबसाइट क...और देखें

End of Article

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited