क्या आप 4 साल से सोए हुए थे? गुजरात हाई कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को लगाई फटकार, सरकार ने कई अफसरों पर गिराई गाज
गुजरात सरकार ने गेम जोन में लगी आग के संबंध में लापरवाही बरतने के आरोप में दो पुलिस निरीक्षकों और नगर निकाय कर्मचारियों सहित पांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का सोमवार को आदेश दिया।
राजकोट गेम जोन आग
Rajkot Game Zone Fire: राजकोट गेमिंग जोन में बड़ी सुरक्षा खामियां सामने आने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को राजकोट नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई। इस भीषण आग ने 27 लोगों की जान ले ली है। जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस देवन देसाई की विशेष पीठ ने राज्य मशीनरी में विश्वास की कमी जताते हुए सवाल उठाया कि पिछले अदालती आदेशों के बावजूद ऐसी त्रासदी कैसे हो सकती है? गुजरात हाई कोर्ट ने रविवार को टीआरपी गेम जोन में लगी आग का स्वत: संज्ञान लिया और इसे मानव निर्मित आपदा करार दिया, जहां सक्षम अधिकारियों की लापरवाही के कारण निर्दोष लोगों की जान चली गई।
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हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा
हाई कोर्ट ने कहा, आग में निर्दोष लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस तरह की मानव निर्मित घटनाओं से परिवार अपने सदस्यों को खोना कब बंद करेंगे इसका जवाब दिया जाना चाहिए। पक्षकारों को भवन और अस्थायी संरचना की अग्नि सुरक्षा के लिए सख्त आवश्यक उपाय करने का निर्देश दें। कमिश्नर सहित निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। ऐसा गेम जोन छोटे बच्चों की मौत की कीमत पर नहीं चल सकता। 2021 के बाद ऐसी सभी घटनाओं के लिए हम मानते हैं कि नगर आयुक्त जिम्मेदार हैं, लेकिन इस स्तर पर हम कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर हम निलंबित कर सकते हैं लेकिन हम एक मौका देना चाहते हैं।
राजकोट नगर आयुक्त और जिम्मेदार अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे जवाब पेश करें कि वर्ष 2021 से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। अग्नि सुरक्षा निकास, उपकरण, कर सहित विवरण प्रदान करें। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट कमिश्नर शपथ लेंगे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया गया है। अदालत ने अग्नि सुरक्षा और गेम जोन मुद्दे पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट और भविष्य की योजना के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। साथ ही राजकोट पुलिस कमिश्नर को भी स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। आयुक्तों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले गेम जोन की सूची देना अनिवार्य होगा।
72 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश
शनिवार को लगी आग कथित तौर पर गेम जोन में चल रहे वेल्डिंग कार्य के कारण लगी थी। इसके लिए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं लेने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा यहां एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट हो रहा था। यहां हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल जमा था जिससे स्थिति और भी खराब हो गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। एसआईटी को 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर गिरफ्तार
गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और छह लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुजरात के डीजीपी ने राज्य के सभी गेमिंग जोन का निरीक्षण करने और अग्नि सुरक्षा अनुमति के बिना चल रहे गेमिंग जोन को बंद करने का निर्देश दिया है।
दो पुलिस निरीक्षकों सहित पांच अधिकारी निलंबित
गुजरात सरकार ने गेम जोन में लगी आग के संबंध में लापरवाही बरतने के आरोप में दो पुलिस निरीक्षकों और नगर निकाय कर्मचारियों सहित पांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का सोमवार को आदेश दिया। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिकारियों को आवश्यक अनुमति के बिना इस गेम जोन को संचालित करने की अनुमति देखकर घोर लापरवाही बरतने का जिम्मेदार ठहराया गया है। यह सामने आया है कि जिस गेम जोन में शनिवार को आग लगी थी, वह आग सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना संचालित किया जा रहा था।
सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया दौरा
राजकोट के पुलिस आयुक्त राजू भार्गव ने रविवार को संवाददाताओं से कहा, गेम जोन को सड़क और भवन विभाग से अनुमति मिल गई थी। उसने आग सुरक्षा एनओसी प्राप्त करने के लिए अग्नि सुरक्षा उपकरण का प्रमाण भी जमा किया था। एनओसी मिलने की प्रक्रिया जारी थी और अभी पूरी नहीं हुई थी। सरकार ने पांच अधिकारियों को निलंबित करने की कार्रवाई ऐसे समय में की है जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को उस जगह का निरीक्षण किया था जहां आग लगी थी। उन्होंने संबंधित विभागों को ऐसी गंभीर घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
नगर निगम अधिकारी भी नपे
संबंधित विभागों द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, जिन लोगों को निलंबित किया गया है, उनमें राजकोट नगर निगम (आरएमसी) के नगर नियोजन विभाग के सहायक अभियंता जयदीप चौधरी, आरएमसी के सहायक नगर योजनाकार गौतम जोशी, राजकोट सड़क एवं भवन विभाग के उप कार्यकारी अभियंता एम आर सुमा और पुलिस निरीक्षक वी आर पटेल और एन आई राठौड़ शामिल हैं। गेम जोन में आग लगने से 27 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने इसके छह साझेदारों और एक अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है और दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
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