क्या आप 4 साल से सोए हुए थे? गुजरात हाई कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को लगाई फटकार, सरकार ने कई अफसरों पर गिराई गाज

गुजरात सरकार ने गेम जोन में लगी आग के संबंध में लापरवाही बरतने के आरोप में दो पुलिस निरीक्षकों और नगर निकाय कर्मचारियों सहित पांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का सोमवार को आदेश दिया।

राजकोट गेम जोन आग

Rajkot Game Zone Fire: राजकोट गेमिंग जोन में बड़ी सुरक्षा खामियां सामने आने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को राजकोट नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई। इस भीषण आग ने 27 लोगों की जान ले ली है। जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस देवन देसाई की विशेष पीठ ने राज्य मशीनरी में विश्वास की कमी जताते हुए सवाल उठाया कि पिछले अदालती आदेशों के बावजूद ऐसी त्रासदी कैसे हो सकती है? गुजरात हाई कोर्ट ने रविवार को टीआरपी गेम जोन में लगी आग का स्वत: संज्ञान लिया और इसे मानव निर्मित आपदा करार दिया, जहां सक्षम अधिकारियों की लापरवाही के कारण निर्दोष लोगों की जान चली गई।

हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा

हाई कोर्ट ने कहा, आग में निर्दोष लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस तरह की मानव निर्मित घटनाओं से परिवार अपने सदस्यों को खोना कब बंद करेंगे इसका जवाब दिया जाना चाहिए। पक्षकारों को भवन और अस्थायी संरचना की अग्नि सुरक्षा के लिए सख्त आवश्यक उपाय करने का निर्देश दें। कमिश्नर सहित निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। ऐसा गेम जोन छोटे बच्चों की मौत की कीमत पर नहीं चल सकता। 2021 के बाद ऐसी सभी घटनाओं के लिए हम मानते हैं कि नगर आयुक्त जिम्मेदार हैं, लेकिन इस स्तर पर हम कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर हम निलंबित कर सकते हैं लेकिन हम एक मौका देना चाहते हैं।

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