गुजरात मानव बलि और काला जादू निषेध विधेयक सदन से पारित, 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान

नए बिल के अंतर्गत अंधश्रद्धा फैलाना और मानव बलि गैर-जमानती अपराध होगा। पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का एक अधिकारी सतर्कता अधिकारी होगा। जांच में बाधा डालने पर पांच हजार रुपये जुर्माना और तीन माह की सजा होगी।

गुजरात मानव बलि और काला जादू निषेध विधेयक सदन से पारित (प्रतीकात्मक फोटो- Pixabay)

मुख्य बातें
  • गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बिल पेश किया था
  • नए कानून के तहत दोषियों को 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी
  • दोषित पर 5 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

गुजरात में मानव बलि और काला जादू निषेध विधेयक सदन में पारित हो गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बिल को विधानसभा में पेश किया था। नए कानून के तहत दोषियों को 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी।

क्या बोले गृह मंत्री

गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने राज्य में अंधविश्वास के नाम पर प्रताड़ित किये जा रहे नागरिकों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए एक कानून लाया है। यह नया कानून मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुरी और क्रूर प्रथाओं, काले जादू को रोकने के लिए लाया गया है। यह विधेयक धर्म और अधर्म के बीच महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट करेगा, लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ी सभी धार्मिक गतिविधियां सम्मानजनक हैं। इस विधेयक को विधानसभा में पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि गुजरात में कई परिवारों ने इस कालाजादू और अन्य अमानवीय गतिविधियों के कारण अपने परिवार के सदस्यों और अपने बच्चों और विशेष रूप से बहनों और बेटियों को खो दिया है। यह कानून काला जादू करने वाले ढोंगियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और ऐसी गतिविधियों से गुजरात की भोली-भाली जनता को बचाने के लिए एक ठोस कदम साबित होगा।
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