गुजरात मानव बलि और काला जादू निषेध विधेयक सदन से पारित, 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान
नए बिल के अंतर्गत अंधश्रद्धा फैलाना और मानव बलि गैर-जमानती अपराध होगा। पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का एक अधिकारी सतर्कता अधिकारी होगा। जांच में बाधा डालने पर पांच हजार रुपये जुर्माना और तीन माह की सजा होगी।
गुजरात मानव बलि और काला जादू निषेध विधेयक सदन से पारित (प्रतीकात्मक फोटो- Pixabay)
- गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बिल पेश किया था
- नए कानून के तहत दोषियों को 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी
- दोषित पर 5 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान
गुजरात में मानव बलि और काला जादू निषेध विधेयक सदन में पारित हो गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बिल को विधानसभा में पेश किया था। नए कानून के तहत दोषियों को 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी।
ये भी पढ़ें- हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं?- रेप की घटनाओं पर बोले राहुल गांधी, सभी दलों से की ये अपील
क्या बोले गृह मंत्री
गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने राज्य में अंधविश्वास के नाम पर प्रताड़ित किये जा रहे नागरिकों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए एक कानून लाया है। यह नया कानून मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुरी और क्रूर प्रथाओं, काले जादू को रोकने के लिए लाया गया है। यह विधेयक धर्म और अधर्म के बीच महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट करेगा, लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ी सभी धार्मिक गतिविधियां सम्मानजनक हैं। इस विधेयक को विधानसभा में पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि गुजरात में कई परिवारों ने इस कालाजादू और अन्य अमानवीय गतिविधियों के कारण अपने परिवार के सदस्यों और अपने बच्चों और विशेष रूप से बहनों और बेटियों को खो दिया है। यह कानून काला जादू करने वाले ढोंगियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और ऐसी गतिविधियों से गुजरात की भोली-भाली जनता को बचाने के लिए एक ठोस कदम साबित होगा।
आपराधिक कृत्य में किस प्रकार का मामला शामिल है?
अधिनियम की धारा-2 में आस्था और अंधविश्वास के बीच की महीन रेखा को स्पष्ट किया गया है। जिसमें 1) मानव बलि, क्रूर प्रथाएं, काला जादू या ऐसे अन्य अमानवीय, बुरे कृत्यों का संचालन, प्रचार, प्रसार करना। 2) किसी व्यक्ति को रस्सी या जंजीर से बांधकर, छड़ी या कोड़े से पीटकर, मिर्च का धुआं करके या बालों से छत से लटकाकर, या शरीर पर गर्म वस्तुएं डालकर या शराब पिलाकर भूत, चुड़ैल या बुरी आत्मा को शरीर से बाहर निकालना। जूतों में भिगोया हुआ पानी, किसी व्यक्ति के मुँह में जबरदस्ती डाला गया पदार्थ आदि। 3) तथाकथित चमत्कार करना और उनसे पैसा कमाना और तथाकथित चमत्कारों का प्रचार और प्रसार करके लोगों को धोखा देना। 4) दैवीय शक्ति की कृपा पाने या कीमती चीज, खजाना प्राप्त करने के इरादे से क्रूर कृत्य, काला जादू या अमानवीय कृत्य करके किसी के जीवन को खतरे में डालना या गंभीर रूप से घायल करना। 4) दूसरों के मन में यह भय पैदा करना कि उन पर अथाह शक्ति या ऐसी किसी शक्ति का प्रभाव है। 5) आरोप है कि डायन या शैतान के अवतार वाले व्यक्ति की उपस्थिति मवेशियों की दूध देने की क्षमता को कम कर देती है, दुर्भाग्य लाती है या बीमारी लाती है। 6) मंत्र तंत्र से भूत-चुड़ैल को बुलाने की धमकी देकर लोगों के मन में डर पैदा करना, भूत के प्रकोप से शारीरिक क्षति पहुंचाना। 7) कुत्ते, सांप या बिच्छू के काटने या अन्य कोई बीमारी होने पर व्यक्ति को इलाज कराने से रोकना और धागे, धागे, तंत्र मंत्र से इलाज करना। 8) उंगलियों के जरिए सर्जरी करने का दावा करना, या किसी महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बदलने का दावा करना। 9) ऐसे व्यक्ति के साथ यौन क्रिया में शामिल होना, यह दिखावा करना कि उसके अंदर विशेष अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, और पिछले जन्म में उसकी भक्त उसकी पत्नी, पति या प्रेमिका थी। 10) किसी अलौकिक शक्ति द्वारा मातृत्व का आश्वासन देकर गर्भधारण करने में असमर्थ महिला के साथ यौन संबंध बनाना, ये सभी प्रकार की बातें आपराधिक कृत्य में शामिल हैं।
गुजरात की कुछ दिल दहला देने वाली घटनाएं
गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने इस बिल को लाने के पीछे गुजरात में घटी कुछ दिल दहला देने वाली घटनाओं को सदन के सामने रखा और कहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में अंधविश्वास पाया जाता है। किसी भी देश या राज्य को इससे बाहर नहीं रखा गया है. आजादी के 78 साल बाद भी हमारे राज्य में कुछ दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं. उदाहरण के लिए, 1) बनासकांठा जिले के एक गाँव में एक मासूम बच्ची को यह वादा करके मार डाला गया कि वह मानव बलि देकर शादी करेगी। 2) गिर सोमनाथ जिले में, उसे अपनी 14 वर्षीय बेटी पर भूत-प्रेत का संदेह था, उसने कब्ज़ा हटाने के लिए उसे अपने खेत में आग के पास दो घंटे तक रखा। 3) अरावली जिले में एक 70 वर्षीय दादी को उसके ही पोते ने डायन होने का नाटक करते हुए मार डाला। 4) सूरत में एक ढोंगी तांत्रिक ने अपने लापता पिता की कस्टडी दिलाने के बहाने एक बेटी का यौन उत्पीड़न किया, जिससे युवा बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसके अलावा कई लोगों से यह कहकर रुपये छीनने की घटनाएं भी सामने आई हैं कि खेत में सोने की ईंटें और अन्य खजाना गड़ा हुआ है।
सात साल तक की सजा और पचास हजार तक जुर्माने का प्रावधान
अनुच्छेद-3 में इस कानून के प्रावधानों के उल्लंघन पर सजा के प्रावधान की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि इस कानून के प्रावधानों के उल्लंघन पर छह माह से सात साल तक की कैद और पांच हजार से पचास तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. हजार उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अलावा, जो कोई भी अपराध करने में सहायता करता है या ऐसे अपराध करने का प्रयास करता है, उसे इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा और तदनुसार दंडित किया जाएगा। यानी पुलिस को इस अपराध के तहत आरोपी को गिरफ्तार करने का सीधा अधिकार दिया गया है.
सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान
इस अधिनियम की धारा-5 में सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, सतर्कता अधिकारी पुलिस निरीक्षक या उससे ऊपर के पद का होगा।
सतर्कता अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में प्रस्तावित अधिनियम में उल्लिखित अपराधों का पता लगाएगा और उन्हें रोकेगा, पीड़ित या उसके परिवार के सदस्य द्वारा पुलिस स्टेशन में दायर शिकायत पर उचित और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और आवश्यक सलाह, मार्गदर्शन और प्रदान करेगा। संबंधित पुलिस स्टेशन को सहायता। विजिलेंस ऑफिसर की ड्यूटी में बाधा डालने या बाधा पहुंचाने पर तीन महीने की कैद या 5 हजार तक जुर्माना हो सकता है. ताकि विजिलेंस अधिकारी अपना काम अच्छे से और जल्दी कर सके.
कौन सी गतिविधियां अपराध नहीं मानी जायेंगी?
धारा-12 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम में आपराधिक कृत्य में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा जिसमें 1) प्रदक्षिणा, यात्रा, परिक्रमा, साथ ही उपासना, हरिपथ, कीर्तन, प्रवचन, भजन, उपदेश, प्राचीन और पारंपरिक विज्ञान का अध्ययन शामिल है। और कला, प्रचार, प्रसार के साथ-साथ मृत संतों के चमत्कारों, धार्मिक उपदेशकों के चमत्कारों के बारे में साहित्य का प्रचार और प्रसार करना, जिससे शारीरिक चोट या वित्तीय हानि नहीं होती है 2) घरों, मंदिरों, दरगाहों, गुरुद्वारों जैसे स्थानों पर प्रार्थना, पूजा और सभी। , चर्च या अन्य पूजा स्थलों पर ऐसे अनुष्ठान करना जिससे शारीरिक क्षति या वित्तीय हानि न हो। 3) सभी धार्मिक उत्सवों, त्योहारों, प्रार्थनाओं, जुलूसों और किसी भी अन्य संबंधित कार्यों, मन्नतों, नवासों, मुहर्रम जुलूसों और अन्य सभी धार्मिक समारोहों का संचालन करना, धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार बच्चों के कान और नाक छिदवाना, केशलोचन और वास्तुशास्त्र जैसे अनुष्ठान करना और भूमि पूजन करना। जल स्रोत से संबंधित सलाह देना, ज्योतिषी सलाह देना आदि गतिविधि अपराध नहीं मानी जायेगी। यदि इस अधिनियम में आस्था और अंधविश्वास के बीच संवेदनशील अंतर पर कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार दो साल की समय सीमा के भीतर धारा-13 के तहत इस अधिनियम को लागू कर सकती है और इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाला प्रावधान बना सकती है, अर्थात अधिनियम दो वर्ष की सीमा के भीतर कठिनाइयों को दूर करने का प्रावधान है
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और बजट 2024 (Union Budget 2024) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
2011 में ANI मुंबई ब्यूरो में इंटर्न से शुरू हुआ सफर, 2012 में समय मुंबई में ट्रेनी प्रोड्यूसर तक पह...और देखें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited