संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का नहीं होगा अतिरिक्त सर्वे, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज; आ गया अदालत का फैसला

Gyanvapi Survey Case: वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे कराने की मांग की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू पक्ष की मांग को नामंजूर कर दिया। आपको बताते हैं कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा।

क्या ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर का होगा अतिरिक्त सर्वे?

Setback to Hindu side: ज्ञानवापी केस के मूल वाद में हिंदू पक्ष बड़ा झटका लगा है। सिविल जज सीनियर डिविजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे की अपील पर आज वाराणसी कोर्ट फैसला सुना दिया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट का हवाला देकर खारिज किया।

खुदाई कराकर ASI सर्वे कराने का किया था विरोध

ज्ञानवापी केस जुड़े मामले हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। हिन्दू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में एडिशनल ASI सर्वे की मांग की थी। हिन्दू पक्ष ने पक्ष ने सेंट्रल डोम के नीचे 100 फिट के शिवलिंग होने का दावा किया था। मुस्लिम पक्ष ने खुदाई कराकर ASI सर्वे कराने का विरोध किया था।

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