ज्ञानवापी परिसर: 18 सितंबर से नए सिरे से होगी सुनवाई, एकल न्यायाधीश से वापस लिया गया मामला

Gyanvapi case: 28 अगस्त के आदेश में यह भी कहा था कि इस मामले में 12 सितंबर, 2023 से नए सिरे से सुनवाई होगी। हालांकि, उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।

Gyanvapi ASI Survey

ज्ञानवापी केस

तस्वीर साभार : भाषा
Gyanvapi case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक आदेश पारित कर यह बताया है कि किन कारणों से काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी जमीन के विवाद को एकल न्यायाधीश से वापस लिया गया जो 2021 से इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर ने यह कहते हुए इस मामले को वापस अपनी अदालत में लेने के निर्णय को न्यायोचित ठहराया कि एकल न्यायाधीश दो साल से अधिक समय से इन मामलों पर सुनवाई करते रहे, जबकि रोस्टर के मुताबिक, इस मामले में सुनवाई उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उक्त मामले को न्यायिक औचित्य, न्यायिक अनुशासन, मामलों की सूचीबद्धता में पारदर्शिता के हित में प्रशासनिक आधार पर एकल न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश की अदालत में लिया गया। मुख्य न्यायाधीश ने पाया कि एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया दो वर्ष से अधिक समय से इन मामलों की सुनवाई कर रहे थे, यद्यपि रोस्टर के मुताबिक, इस मामले में सुनवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। मुख्य न्यायाधीश ने 28 अगस्त को दिए अपने आदेश में यह उल्लेख भी किया कि 27 जुलाई को विवाद से जुड़े पक्षों में से एक पक्ष द्वारा एक शिकायत की गई जिसके बाद यह उनके संज्ञान में आया।

75 मौकों पर सुनवाई कर चुके हैं एकल न्यायमूर्ति

शिकायती पत्र में इस ओर ध्यान दिलाया गया कि न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया निर्णय सुनाने के लिए 28 अगस्त की तिथि तय करने से पूर्व कम से कम 75 मौकों पर इस मामले में सुनवाई कर चुके हैं, इसलिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई के लिए इसे न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ से वापस ले लिया गया। मौजूदा मामला वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और चार अन्य लोगों द्वारा दायर किया गया है। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है। यह वाद हिंदू पक्षों द्वारा दायर वाद की पोषणीयता को चुनौती देते हुए दायर किया गया है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर पर दावा किया है, जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है।

18 सितंबर को होगी सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश ने 28 अगस्त के आदेश में यह भी कहा था कि इस मामले में 12 सितंबर, 2023 से नए सिरे से सुनवाई होगी। हालांकि, उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से इस पर सुनवाई नहीं हो सकी और अगली सुनवाई की तिथि 18 सितंबर तय की गई।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल author

अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच ए...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited