ज्ञानवापी मामलाः आज से शुरू होगा ASI का सर्वे, मुस्लिम पक्ष की SC में गुहार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। इस आदेश के खिलाफ कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

Gyanvapi Hearing in SC
Gyanvapi Case: अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वेक्षण की अनुमति देने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अधिवक्ता निजाम पाशा ने तत्काल सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। प्रधान न्यायाधीश अनुच्छेद 370 मुद्दे पर दलीलें सुनने वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं।

हिंदू पक्ष ने भी दाखिल की कैविएट

पाशा ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक आदेश पारित किया है। हमने आदेश के खिलाफ एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर की है। मैंने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए एक ईमेल भेजा है। उन्हें सर्वेक्षण की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मैं तुरंत ईमेल देखूंगा। हिंदू पक्ष के एक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट भी दायर की है जिसमें कहा गया है कि इस मामले में उन्हें सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।
इससे पहले दिन में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। वाराणसी जिला अदालत का आदेश 21 जुलाई को जारी किया गया था और इसे अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ज्ञानवापी समेत कई मस्जिदों की देखरेख करती है। मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
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