Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, HC के फैसले पर लगी अंतरिम रोक; फिलहाल कार्बन डेटिंग नहीं

Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले अपने फैसले में ASI को 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग करने का आदेश दिया था। ताकि यह पता चल सके कि मस्जिद में जो संरचना मिली है, वो शिवलिंग है या कुछ और।

मुख्य बातें
  • हिंदू पक्ष का है दावा- ज्ञानवापी मस्जिद में मिली संरचना है शिवलिंग
  • मुस्लिम पक्ष का दावा- संरचना शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है
  • कोर्ट में 'शिवलिंग' का कार्बन डेटिंग को लेकर चल रहा मामला

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मस्जिद में मिले 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग फिलहाल नहीं होगी।

किसने दाखिल की थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले अपने फैसले में ASI को 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग करने का आदेश दिया था। ताकि यह पता चल सके कि मस्जिद में जो संरचना मिली है, वो शिवलिंग है या कुछ और।

सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस 'शिवलिंग' की उम्र का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित 'वैज्ञानिक सर्वेक्षण' कराने का आदेश दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 'शिवलिंग' के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए। पीठ ने कहा- "चूंकि विवादित आदेश के निहितार्थों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए, इसलिए आदेश में संबंधित निर्देशों का कार्यान्वयन अगली तारीख तक स्थगित रहेगा।"

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