Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, SC ने 'व्यास जी का तहखाना' के अंदर पूजा पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 फरवरी के फैसले के खिलाफ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने 'व्यास जी का तहखाना' में पूजा

मुख्य बातें
  • सुप्रीम कोर्ट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी
  • SC ने कहा-'मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के 'नमाज' पढ़ी जाती है'
  • 'तहखाना' क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना उचित है ताकि दोनों समुदाय शर्तों के अनुसार पूजा करने में सक्षम हों'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने 'व्यास जी का तहखाना' (Vyas Ji Ka Tahkhana) के अंदर देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के 26 फरवरी के फैसले के खिलाफ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि 17 जनवरी और 31 जनवरी (तहखाना के अंदर पूजा की अनुमति) के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के 'नमाज' पढ़ी जाती है और हिंदू पुजारी द्वारा 'पूजा' की पेशकश सीमित है। 'तहखाना' क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना उचित है ताकि दोनों समुदाय उपरोक्त शर्तों के अनुसार पूजा करने में सक्षम हो सकें।

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