Gyanvapi Case Update: ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा रुकवाने की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
Gyanvapi Case Update: ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ उच्च न्यायालय के 26 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करेगी।
ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई
Gyanvapi Case Update: सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। विवादित ढांचे के दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-अर्चना करने की अनुमति देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ उच्च न्यायालय के 26 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। यह कमेटी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करती है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद कमेटी की याचिका हुई थी खारिज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उसने जिला अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। जिला अदालत ने अपने आदेश में हिंदुओं को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 फरवरी को मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में स्थित व्यास जी तहखाना के अंदर पूजा- अर्चना रोकने का उत्तर प्रदेश सरकार का 1993 का निर्णय अवैध था। उसने कहा था कि पूजा-अर्चना को बिना किसी लिखित आदेश के राज्य की अवैध कार्रवाई द्वारा रोक दिया गया था। कमेटी ने अपनी एक अपील में वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को व्यास जी तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया गया था जबकि कमेटी ने दूसरी याचिका में 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी जिसके द्वारा न्यायाधीश ने वहां पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी गई थी।
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शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें
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