Gyanvapi Masjid Case: हिंदू 'आस्था' की बड़ी जीत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'शिवलिंग' के साइंटिफिक सर्वे का दिया आदेश

Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ASI को 'शिवलिंग' को बिना नुकसान पहुंचाए यह सर्वे करना होगा। साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाना आसान होगा कि जिसे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है वो वास्तविक में शिवलिंग है या कुछ और। साथ ही 'शिवलिंग' कितना पुराना है, इसका भी पता चल जाएगा।

ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत

मुख्य बातें
  • ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
  • मस्जिद के अंदर मिले 'शिवलिंग' की होगी साइंटिफिक सर्वे
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जीत

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को परिसर में पाए गए 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दी है। कार्बन डेटिंग के जरिए कथित शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसपर आज हाईकोर्ट का फैसला आया है।

साइंटिफिक सर्वे से क्या फायदा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ASI को 'शिवलिंग' को बिना नुकसान पहुंचाए यह सर्वे करना होगा। साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाना आसान होगा कि जिसे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है वो वास्तविक में शिवलिंग है या कुछ और। साथ ही 'शिवलिंग' कितना पुराना है, इसका भी पता चल जाएगा।

हिंदू पक्ष ने क्या कहा

ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा के अधिकार की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि कथित 'शिवलिंग' कितना पुराना है, क्या यह वास्तव में 'शिवलिंग' है या कुछ और।

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