हल्द्वानी में 4000 परिवारों होंगे बेघर, रेलवे ने भेजा नोटिस; बुलडोजर और फोर्स के सहारे टूटेगा आशियाना

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति शरद शर्मा और आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि लोगो को एक सप्ताह का नोटिस दिया जाए, जिसके बाद निर्माणों को गिरा दिया जाए।

4000 हजार से ज्यादा परिवार बेघर होने के लिए मजबूर

उत्तराखंड के हल्द्वानी के 4000 से अधिक परिवारों के लिए नया साल इस बार खुशियों की जगह दुख को लाया है। दरअसल सालों से बनभूलपुरा में रहने वाले इन परिवारों को घर खाली करने का नोटिस मिला है। इन पर आरोप है कि इन्होंने रेलवे की जमीन पर कब्जा करके ये घर बनाया है। कोर्ट ने भी इस बात को अब मान लिया है और इन्हें घर खाली करने को कहा है।
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कब मिला नोटिस
रविवार (1 जनवरी) से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4,000 से अधिक परिवारों को खाली करने का नोटिस दिया जाएगा। इन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। नैनीताल जिले के अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र से कुल 4,365 अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
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