Haldwani Violence: हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सहित 9 आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट ने दिया आदेश

Haldwani Violence: हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सहित नौ आरोपियों की संपत्ति जब्त होगी। सिविल कोर्ट ने इसे लेकर आदेश दे दिया है।

हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त

Haldwani Violence: हलद्वानी सिविल कोर्ट ने हलद्वानी के बनभूलपुरा कस्बे में हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने पुलिस को सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी है। इससे पहले मंगलवार को सिविल कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

हलद्वानी हिंसा में पांच लोग मारे गए थे

ताजा घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब कुछ ही दिन पहले नगर निगम ने हलद्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ 2.44 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस जारी किया था, जिसमें उसे झड़प के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पैसे जमा करने को कहा गया था। इस बीच, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बुधवार को हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, झड़पों के बाद पांच लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए।
हिंसा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि राज्य में उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मुक्त कराई गई भूमि पर मंगलवार को महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा एक नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया, जिसमें वे लोग भी शामिल थे जो हल्द्वानी हिंसा के दौरान घायल हो गए थे। मलिक का बगीचा के नाम से मशहूर जगह, जहां हिंसा भड़की थी, अब अधिकारियों द्वारा उसका नाम बदल दिया गया है और एक पुलिस चौकी स्थापित की गई है।
End Of Feed