हाथरस भगदड़: भोले बाबा के कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देवप्रकाश और अन्य आयोजकों पर गिरी गाज, इन धाराओं में दर्ज हुुई FIR
Hathras Stampede: हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ मामले में मुख्य सेवादार देवप्रकाश और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
हाथरस के कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देवप्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज
Hathras Stampede: उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। इस बीच खबर मिली है कि सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देवप्रकाश और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
FIR में दर्ज तहरीर में आयोजनकर्ता और सेवादारों पर लगे आरोप
- हाथों में डंडे लिए आयोजन समिति और सेवादारों ने दूसरी ओर भागती भीड़ को रोका। जिसके कारण भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया और लोग कुचलते चले गए।
- मौके पर जब पुलिस प्रशासन मदद कर रहा था तो सेवादारों ने कोई सहयोग नहीं किया।
- लोगों के छूटे सामान, कपड़े जूता चप्पल को उठाकर बगल के खेत में फसल में फेंककर साक्ष्य छिपाया गया।
वहीं सीएम योगी आज 10:40 बजे अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से खेरिया सिविल एयरपोर्ट आगरा आएंगे। यहां से 10:45 बजे खेरिया सिविल एयरपोर्ट से हेलीपैड पुलिस लाइन, हाथरस के लिए निकलेंगे। इसके बाद सीएम 12:00 हेलीपैड पुलिस लाइन, हाथरस से खेरिया सिविल एयरपोर्ट, आगरा जाएंगे। फिर 12:05 खेरिया सिविल एयरपोर्ट से अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ के लिए निकलेंगे।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें
अतुल सुभाष का नाम ले-लेकर रोती रहीं उनकी मां, मीडिया के सामने मूर्छित हुईं, कहा-मेरे बेटे को प्रताड़ित किया गया, Video
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई
MVA छोड़ने को तैयार है कई नेता, हो सकते है महायुति में शामिल; बावनकुले के दावे से मचा हड़कंप
'अटल जी के साथ देखी राज कपूर की फिल्म 'फिर सुबह होगी', कपूर परिवार से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने साझा कीं पुरानी यादें
वक्फ बिल में संशोधन क्यों मंजूर नहीं, JPC के सामने अरशद मदनी ने दी अपनी दलील
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited