15 साल की पत्नी से साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अपनी 15 वर्षीय पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं है। इस आधार पर पति को कोर्ट ने बरी कर दिया।
बलात्कार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी 15 वर्षीय पत्नी से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को बरी करने के खिलाफ राज्य की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया है और कहा कि उसके साथ उसके शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जिसने मुस्लिम व्यक्ति को अपनी दूसरी पत्नी के साथ बलात्कार का दोषी नहीं किया गया और कहा कि उसे सही तरीके से बरी कर दिया गया है।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की बैंच ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सही कहा था कि बच्ची की गवाही को ध्यान में रखते हुए कि उसने दिसंबर 2014 में प्रतिवादी (पुरुष) से शादी की थी और उसके बाद ही उसने शारीरिक संबंध बनाए। बनाई गई POCSO अधिनियम की धारा 5(1) के साथ धारा 6 के तहत कोई अपराध नहीं है। प्रतिवादी को सही तरीके से बरी कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने का कोई आधार नहीं है और पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन खारिज कर दिया। बैंच कहा कि हमने पाया कि चूंकि पीड़ित बच्चे की पत्नी करीब पंद्रह वर्ष की थी, इसलिए पीड़िता के साथ प्रतिवादी के शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता। प्रतिवादी को सही तरीके से बरी कर दिया गया है।
आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) में दिए गए अपवाद के तहत, किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी, जिसकी पत्नी 15 वर्ष से कम न हो के साथ संभोग या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 2015 में लड़की की मां की शिकायत पर उस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था जब पता चला कि उसकी नाबालिग बेटी गर्भवती थी।
लड़की ने निचली अदालत के समक्ष अपनी गवाही में कहा कि जो व्यक्ति उसका जीजा था, उसने दिसंबर 2014 में उससे शादी की थी। जिसके बाद उसने उसकी सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और वह गर्भवती हो गई। उसने कहा कि यह तथ्य कि उसने उस आदमी से शादी कर ली है, उसकी मां को नहीं पता था, जिसने उसके गर्भवती होने का पता चलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच ए...और देखें
भारत-नेपाल पर्यटन मीट 2024 की पहली बैठक आयोजित, टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल
'पप्पू फेल हो गया...' ममता बनर्जी के इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व के प्रयास पर BJP नेता अनिल विज ने साधा निशाना
'संसद में मेरे खिलाफ की गईं अपमानजनक टिप्पणियां हटाई जाएं', स्पीकर से मिले राहुल, कहा- चलना चाहिए सदन
महाराष्ट्र: परभणी में संविधान के अपमान को लेकर भड़की हिंसा, कई जगह आगजनी, फूंकी दुकान-गाड़ियां
Cash for Job Scam: नौकरी घोटाले में अब ED की एंट्री, गोवा पुलिस से मांगी मामले से जुड़ी फाइलें; जानें क्या है पूरा मामला
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited