आरजी कर मामला: राज्य सरकार ने सजा को बताया नाकाफी, हाई कोर्ट सुनेगा परिवार, सीबीआई और दोषी की दलीलें

सियालदह की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त को ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

आरजी कर मामला

RG Kar case: ममता सरकार ने आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले में सजा को नाकाफी बताते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की है। वहीं, हाई कोर्ट ने कहा है कि वह निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को अपर्याप्त बताने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को स्वीकार करने से पहले सीबीआई, पीड़िता के परिवार और दोषी का पक्ष सुनेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा।

सीबीआई ने कहा- अपील करने का हमें अधिकार

सीबीआई ने मामले में अपील दायर करने के राज्य के अधिकार का विरोध करते हुए दावा किया कि अभियोजन एजेंसी वह है और उसे सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील दायर करने का अधिकार है। सियालदह की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त को ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जस्टिस देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले सीबीआई, पीड़िता के परिवार और दोषी के वकीलों के माध्यम से उनकी दलीलें सुनेगी।

हाई कोर्ट पहुंची ममता सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के मामले में दोषी को मौत की सजा देने का अनुरोध करते हुए मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील दायर की और अदालत से आवश्यक अनुमति हासिल की थी। सियालदह अदालत ने संजय रॉय को मामले में मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की थी और मुख्यमंत्री की इस घोषणा के 24 घंटे से भी कम समय में राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।

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