सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई, अदालत ने पूछा- क्या कहीं और भी अर्जी लगाई है?
केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया।
अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई
Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई हुई। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी ने गैरकानूनी तरीके से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अदालत ने पूछा कि क्या केजरीवाल ने कहीं और भी अर्जी दी है।
ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल की?सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की गई थी। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि उन्होंने जमानत याचिका दायर करने से परहेज किया क्योंकि उनका मानना था कि गिरफ्तारी गैरकानूनी है।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के मामले में 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था हालांकि केजरीवाल ने पद नहीं छोड़ा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह जेल से सरकार चलाना जारी रखेंगे।
क्या है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला?
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इस नीति की सीबीआई जांच की मांग के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था।
सीबीआई और ईडी द्वारा दायर एक आरोप पत्र के अनुसार, कुछ आप नेताओं ने राजनेताओं और शराब व्यवसायियों के एक समूह से उत्पाद शुल्क नीति के तहत लाइसेंस देने के लिए रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये लिए थे। केंद्रीय एजेंसियों ने कहा कि कथित अनियमितताओं में एक 'साउथ ग्रुप' भी शामिल था। आरोपपत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि मामले के सभी आरोपी कथित तौर पर उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे, जिससे उन्हें अनुचित लाभ हुआ और जिसके बदले में उन्होंने पार्टी को रिश्वत दी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच ए...और देखें
अतुल सुभाष का नाम ले-लेकर रोती रहीं उनकी मां, मीडिया के सामने मूर्छित हुईं, कहा-मेरे बेटे को प्रताड़ित किया गया, Video
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई
MVA छोड़ने को तैयार है कई नेता, हो सकते है महायुति में शामिल; बावनकुले के दावे से मचा हड़कंप
'अटल जी के साथ देखी राज कपूर की फिल्म 'फिर सुबह होगी', कपूर परिवार से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने साझा कीं पुरानी यादें
वक्फ बिल में संशोधन क्यों मंजूर नहीं, JPC के सामने अरशद मदनी ने दी अपनी दलील
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited