सुप्रीम कोर्ट में आज NEET-UG पेपर लीक मामले पर अहम सुनवाई, NTA ने दाखिल किया लिखित जवाब

सुप्रीम कोर्ट आज नीट मामले पर अहम सुनवाई करेगा। इससे पहले एनटीए ने अपना लिखित जवाब दाखिल करेगा। क्या-क्या कहा गया है इसमें जानिए।

NTA supreme court

नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

NEET UG Case in Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है जिसमें अदालत बड़ा फैसला सुना सकती है। सुनवाई से पहले NTA ने अदालत में लिखित जवाब दाखिल किया है। NTA ने कहा कि इसमें कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं था। बिहार में जिन घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है उनकी जांच चल रही है। बिहार की घटना एक आपराधिक गतिविधि है।

17 संदिग्ध उम्मीदवारों के परिणाम रोके

इसमें कहा गया है कि जांच बिहार पुलिस द्वारा शुरू की गई थी, जिसे ईओयू विंग को सौंप दिया गया था। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर नीट मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दी गई है। एनटीए ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद 17 संदिग्ध उम्मीदवारों के परिणाम रोक दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट आज नीट मामले पर अहम सुनवाई करेगा।

40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई

यह परीक्षा पांच मई को आयोजित हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 18 जुलाई के लिए अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसने विभिन्न उच्च न्यायालयों में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी थी

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी थी। इन याचिकाओं में नीट-यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं और कदाचार की जांच करने, परीक्षा रद्द करने और नये सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा था कि सीबीआई ने उसे नीट-यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं की जांच में हुई प्रगति पर एक स्थिति रिपोर्ट सौंपी है।

एनटीए ने दिया मद्रास आईआईटी की रिपोर्ट का हवाला

शीर्ष अदालत में पिछले सप्ताह दाखिल एक अतिरिक्त हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा था कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास ने नीट-यूजी 2024 के नतीजों का डेटा विश्लेषण किया है, जिसमें न तो इस बात के संकेत मिले हैं कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर कदाचार हुआ था और न ही ऐसा सामने आया है कि स्थानीय अभ्यर्थियों के किसी समूह को फायदा पहुंचा और उन्होंने अप्रत्याशित अंक हासिल किए। सरकार का यह दावा सुप्रीम कोर्ट की आठ जुलाई की टिप्पणी के मद्देनजर अहम है, जिसमें उसने कहा था कि अगर पांच मई को नीट-यूजी 2024 के आयोजन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की बात सामने आती है, तो वह नए सिरे से परीक्षा कराने का आदेश दे सकता है।

केंद्र ने दी ये दलीलें केंद्र के नए हलफनामे में कहा गया है कि 2024-25 के लिए स्नातक सीटों के वास्ते काउंसिलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी और इसे चार चरणों में पूरा किया जाएगा। नीट-यूजी 2024 का आयोजन करने वाली एनटीए ने भी शीर्ष अदालत में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया था। एजेंसी ने कहा था कि उसने राष्ट्रीय, राज्य, शहर और केंद्र स्तर पर नीट-यूजी 2024 में अंकों के वितरण का एक विश्लेषण किया है। एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा, यह विश्लेषण दिखाता है कि अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है और ऐसा कोई बाहरी कारक प्रतीत नहीं होता है, जो अंकों के वितरण को प्रभावित करता नजर आता है। उसने हलफनामे में प्रश्न पत्रों की गोपनीय छपाई, उसे लाने-ले जाने और उसके वितरण के लिए स्थापित व्यवस्था की भी जानकारी दी। बता दें कि पांच मई को 23.33 लाख से अधिक छात्रों ने 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर नीट-यूजी परीक्षा दी थी। इन शहरों में 14 विदेशी शहर भी शामिल थे।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

अमित कुमार मंडल author

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें

End of Article
Subscribe to our daily Newsletter!

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited