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ज्ञानवापी विवाद पर आया बड़ा अपडेट, वजूखाने का सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर इस दिन होगी सुनवाई

Varanasi News: काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी से जुड़े विवाद पर बड़ा अपडेट आया है। ज्ञानवापी के वजूखाने का सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर 9 जुलाई को सुनवाई होगी। इससे पहले वाराणसी के जिला न्यायाधीश वजूखाने के सर्वेक्षण का निर्देश देने के लिए कानून में निहित अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में विफल रहे।

Court Hearing on Gyanvapi WazukhanaCourt Hearing on Gyanvapi WazukhanaCourt Hearing on Gyanvapi Wazukhana

ज्ञानवापी के वजूखाने का सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर 9 जुलाई को सुनवाई।

Kashi Vishwanath Mandir-Gyanvapi Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर वजूखाने का एएसआई से सर्वेक्षण कराने से मना करने के वाराणसी के जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तिथि बुधवार को तय की।

मुस्लिम पक्ष की ओर से नहीं पेश हुआ कोई वकील

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत कर रही है। बुधवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, तब अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ और ना ही उनकी तरफ से कोई जवाब दाखिल किया गया। वाराणसी की अदालत में दायर श्रृंगार गौरी पूजा वाद के वादकारियों में शामिल राखी सिंह द्वारा दाखिल इस पुनरीक्षण याचिका में अनुरोध किया गया है कि न्याय के हित में वुजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण कराना आवश्यक है जिससे अदालत को निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी।

वजूखाने का सर्वेक्षण का निर्देश देने से किया था मना

राखी सिंह के वकील सौरभ तिवारी ने दलील दी है कि संपूर्ण संपत्ति का धार्मिक चरित्र निर्धारित करने के लिए वजूखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराना आवश्यक है। वाराणसी के जिला न्यायाधीश वजूखाने के सर्वेक्षण का निर्देश देने के लिए कानून में निहित अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में विफल रहे। जिला न्यायाधीश ने 21 अक्टूबर 2023 के आदेश में वजूखाने का सर्वेक्षण का निर्देश देने से मना कर दिया था।

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