सीएम सुक्खू को बड़ा झटका, हिमाचल HC ने 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की रद्द
हाई कोर्ट के न्यायाधीश विवेक ठाकुर और बीसी नेगी की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इन सीपीएस की सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार तुरंत प्रभाव से वापस ले लिए जाएं।
सुखविंदर सुक्खू
Himachal CPS News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को छह मुख्य संसदीय सचिवों (CPSs) की नियुक्ति को रद्द कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को बड़ा झटका दिया। हाई कोर्ट ने उस कानून को भी अमान्य घोषित कर दिया जिसके तहत नियुक्तियां की गई थीं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश विवेक ठाकुर और बीसी नेगी की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इन सीपीएस की सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार तुरंत प्रभाव से वापस ले लिए जाएं।
कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ता, शक्तियां, विशेषाधिकार और संशोधन) अधिनियम, 2006 को शून्य घोषित कर दिया। फैसला सुनाते हुए जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी ने कहा कि ये पद सार्वजनिक संपत्ति को हड़पने वाले हैं और सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस ली जाएं।
सीपीएस सुविधाएं तुरंत वापस लेने का आदेश
भाजपा के वकील वीरबहादुर वर्मा ने कहा, सतपाल सती के नेतृत्व में 10 भाजपा विधायकों ने सीपीएस की भर्ती को चुनौती दी थी, जो 2006 के एक अधिनियम के अनुसार की गई थी। कोर्ट ने माना कि 2006 का कानून असंवैधानिक था। साथ ही हाई कोर्ट ने सीपीएस सुविधाएं भी तुरंत वापस लेने का आदेश दिया है। अगर दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्च में जाने का फैसला करता है, तो उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी, अधिनियम निरस्त कर दिया गया है।
इन 6 सीपीएस को किया था नियुक्त
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 8 जनवरी, 2023 को छह सीपीएस - अर्की विधानसभा से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल बराकटा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को नियुक्त किया था।
वहीं, हाई कोर्ट के आदेश पर सीएण सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मैंने अभी तक अदालत का फैसला नहीं पढ़ा है। अगर आप जैसा कह रहे हैं, तो हम इसका विश्लेषण करेंगे और संबंधित अधिकारियों से और कैबिनेट में इस पर चर्चा करेंगे।
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