Himachal Pradesh: मंंडी निगम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज, 14 दिन बाद खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
Mandi Mosque Row: मुस्लिम समुदाय मस्जिद संचालन समिति के सदस्य इकबाल अली ने बताया कि लंबे विचार विमर्श के बाद हाईकोर्ट मे नगर निगम के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है।
मुस्लिम पक्ष ने निगम कोर्ट के फैसले को दी हाई कोर्ट में चुनौती
Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के जेलरोड़ में स्थित निर्माणाधीन अवैध मस्जिद को गिराने के फैसले से नाखुश होकर मुस्लिम पक्ष ने निगम कोर्ट के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निगम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले के 14 दिन बाद मुस्लिम पक्ष कोर्ट में पहुंचा है और बीते रोज शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने प्रदेश उच्च न्यायालय में नगर निगम आयुक्त के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की।
मुस्लिम समुदाय मस्जिद संचालन समिति के सदस्य इकबाल अली ने बताया कि लंबे विचार विमर्श के बाद हाई कोर्ट मे नगर निगम के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर एक हफ्ता पहले बैठक भी की थी। अब जो हाई कोर्ट के आदेश होंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। बता दें कि 13 सितंबर को नगर निगम मंडी के आयुक्त ने मस्जिद के हिस्से को अवैध बताते हुए इसे 30 दिन के भीतर गिराने व पुरानी स्थिति लाने के करने के आदेश दिए हैं। इसी दिन मंडी शहर में हिंदू संगठनों ने मस्जिद को अवैध बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया था। वहीं आज भी मंडी शहर में इसी मामले को लेकर हिंदु संगठन, साधु संतों व नागा साधुओं के साथ शांतिपूर्वक रैली निकालकर मंडी की जनता को जागरूक भी करने जा रही है। इस रैली के माध्यम से सभी के द्वारा अपनी संस्कृति व सभ्यता को बचाने का संदेश भी दिया जाएगा। 11 बजे से शहर के सेरी मंच यह रैली शुरू हुई है।
प्रशासन हुआ अर्लट शहर में बढ़ाई गई चौकसी
उधर मंडी में इस रैली को लेकर पुलिस और प्रशासन भी अर्लट हो गया है। शहर के जेलरोड़ व मंगवाई में स्थित दोनों मस्जिदों के पास पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। हांलाकि इस रैली में शामिल होने वाले संगठनों का मस्जिदों की ओर जाने का फिलहाल कोई कार्य्रक्रम नहीं है। लेकिन एहतियातन तौर पर शहर में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है।
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शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें
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