सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, राज्यों को खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने का अधिकार, इन प्रदेशों को होगा फायदा

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लाभ फायदा होगा। जानिए क्या है पूरा मामला।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court on Mineral Tax: सुप्रीम कोर्ट में खनिज समृद्ध राज्यों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है कि राज्यों को खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने का अधिकार है। 9 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्यों के पास खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की क्षमता और शक्ति है।

इन राज्यों को होगा फायदा

इस फैसले से ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लाभ फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी कर नहीं है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने इस बात पर असहमतिपूर्ण फैसला दिया है कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कर है या नहीं।

संसद नहीं, राज्यों को अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा कि संसद के पास, संविधान के प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। अदालत के बहुमत वाले फैसले में कहा गया है कि संविधान के तहत राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है ।

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