Hit and Run Law:सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह! केंद्रीय गृह सचिव बोले- 'फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, पहले करेंगे बात'
Driver Protest: 'हिट एंड रन को लेकर नए कानून अभी लागू नहीं होगा', अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।
अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस और केंद्रीय गृह सचिव बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया
हिट एंड रन केस (Hit and Run) के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुई बातचीत सफल बताई जा रही है,केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे, उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स से काम फिर से शुरू करने की अपील की।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को कहा कि ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नया दंड प्रावधान लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।गृह सचिव भल्ला ने एआईएमटीसी और सभी आंदोलनकारी ट्रक चालकों से काम पर लौटने की भी अपील की।
गृह सचिव ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, ‘‘ सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।’’भल्ला ने कहा कि सरकार ने 10 साल की कैद और जुर्माने के प्रावधान के संबंध में ट्रक चालकों की चिंताओं का संज्ञान लिया है और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ इस पर विस्तृत चर्चा की है।
'उनकी सभी चिंताओं पर ''खुले दिल'' से विचार करने के लिए तैयार'
इस बीच, गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारी ट्रक चालकों के प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया है कि वह हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित एक नए दंड प्रावधान पर उनकी सभी चिंताओं पर ''खुले दिल'' से विचार करने के लिए तैयार है।उन्होंने ट्रक चालकों से काम पर लौटने की भी अपील की।
भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, “जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे दस वर्ष तक के कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा”।गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रक चालकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक को सफल बताया।
वहीं एआईएमटीसी की कोर कमेटी के अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने कहा, 'हमने ट्रक ड्राइवर्स की चिंताओं से सरकार को अवगत करा दिया है, यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने वाहनों पर वापस जाएं और बिना किसी डर के गाड़ी चलाना शुरू करें'
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रवि वैश्य author
मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनि...और देखें
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