Holi 2025: होली पर जबरन किसी को नहीं लगा सकेंगे रंग, बवाल मचाने पर होगी कार्रवाई, पुलिस ने जारी किया आदेश
Holi 2025: हैदराबाद पुलिस ने होली के अवसर पर शहर और आसपास के क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी आदेश जारी किया है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर समूहों में दोपहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।

होली पर जबरन किसी को नहीं लगा सकेंगे रंग
Hyderabad: हैदराबाद पुलिस और साइबराबाद पुलिस ने होली के अवसर पर शहर और आसपास के क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी आदेश जारी किया है। साइबराबाद कमिश्नर अविनाश मोहंती और हैदराबाद कमिश्नर सीवी आनंद द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक होली के त्योहार के दौरान सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर रंग या रंगीन पानी फेंकने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, अनिच्छुक व्यक्तियों पर रंग लगाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
सार्वजनिक स्थानों पर दोपहिया और अन्य वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर समूहों में दोपहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसका उद्देश्य शांति- व्यवस्था को बनाए रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा, परेशानी या खतरे से बचा जा सके। यह आदेश हैदराबाद में 13 मार्च 2025 की शाम 6 बजे से 15 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, जबकि साइबराबाद में यह पाबंदी 14 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे से 15 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे तक लागू होगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और होली का त्योहार सुरक्षित और शांति से मनाएं। पुलिस का कहना है कि इन पाबंदियों का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करना है, ताकि सभी लोग त्योहार का आनंद बिना किसी डर या परेशानी के ले सकें। होली के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता से बचने के लिए पुलिस सक्रिय रूप से निगरानी रखेगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश का पालन करें और एक खुशहाल और सुरक्षित होली मनाएं।
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शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें

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