नए आपराधिक कानूनों पर गृह मंत्री शाह बोले-अब पीड़ित को न्याय जल्द मिलेगा, अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए

Home Minister Amit Shah : तीन नए आपराधिक कानून सोमवार से देश भर में लागू हो गए। इन कानूनों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों से पीड़ित को जल्द न्याय मिलेगा। अंग्रेजों के बनाए गए कानून निरस्त हो गए।

नए आपराधिक कानूनों पर मीडिया से बात करते गृह मंत्री अमित शाह।

मुख्य बातें
  • आज से देश भर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए
  • गृह मंत्री ने कहा कि इन कानूनों से पीड़ित को जल्द न्याय मिलेगा
  • 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी हुई
Home Minister Amit Shah : तीन नए आपराधिक कानून सोमवार से देश भर में लागू हो गए। इन कानूनों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों से अब पीड़ित को जल्द न्याय मिलेगा। अंग्रेजों के बनाए गए कानून निरस्त हो गए। आज से हर थाने में नया कानून लागू हो गया है। इन कानूनों से पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि देश-विरोधी हरकतों के लिए इसमें नई धारा का प्रावधान है।

हमने पीड़ित के अधिकार सुनिश्चित किए-शाह

गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी हो रही है। 75 साल के बाद इन कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून आज से हर थाने में काम करना शुरू कर दिए हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हो गए हैं और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। इनमें दंड की जगह न्याय, देरी की जगह त्वरित मुकदमे की व्यवस्था की गई है। पहले के कानूनों में पुलिस के अधिकारों की सुरक्षा थी, अब पीड़ित एवं शिकायतकर्ता के अधिकारों की रक्षा इन कानूनों के जरिए की गई है।

'महिलाओं-बच्चों के लिए एक पूरा अध्याय जोड़ा गया'

शाह ने आगे कहा, 'इनमें दफाओ और चैप्टर की प्राथमिकता तय की गई है। सबसे पहले महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध की बात की गई है। एक पूरा अध्याय जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं और 13 प्रावधान हैं। गैंगरेप के लिए अब 20 साल की सजा या आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार पर मौत की सजा, झूठा वादा या पहचान छिपाकर शोषण करने वालों से निपटने के लिए अलग से अपराध बनाया गया है। पीड़िता का बयान महिला अधिकारियों और उसके परिजनों की उपस्थिति में लेने का प्रावधान किया गया है।'
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