हनीप्रीत अब हो गईं 'रूहानी दीदी', डेरा चीफ राम रहीम ने किया ऐलान, वजह भी बताई
डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Sauda) प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) ने ऐलान किया है कि उनकी 'बेटी' हनीप्रीत (Honeypreet) को अब 'रूहानी दीदी' (Ruhani Didi) के नाम से पुकारा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हनीप्रीत यह नाम क्यों दिया गया है।
'बेटी' हनीप्रीत के साथ राम रहीम
बागपत : हाल ही में डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Sauda) प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए। उन्होंने अपनी 'बेटी' हनीप्रीत का नाम बदल दिया है। वह अब 'रूहानी दीदी' (Ruhani Didi) के नाम से जानी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी का नाम हनीप्रीत (Honeypreet) है। चूंकि हर कोई उन्हें 'दीदी' कहता है, इसलिए यह भ्रम पैदा करता है क्योंकि हर कोई 'दीदी' है। इसलिए हमने अब उसका नाम 'रूहानी दीदी' रखा है और इसका उच्चारण आसान करने के लिए 'रुह दी' (Ruh Di) भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हनीप्रीत, जो अपने हिस्से के विवादों में रही है और गिरफ्तार भी हुई है, अब रूहानी दीदी के नाम से जानी जाएगी। राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा में नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि वह इसके प्रमुख बने रहेंगे। डेरा प्रमुख ने बागपत के डेरा में साद संगत को संबोधित करते हुए दोनों बयान जारी किए।
पैरोल मिलने के बाद बरनावा आश्रम में रह रहा है राम रहीम
वह हरियाणा की सुनेरिया जेल से पैरोल मिलने के बाद बरनावा आश्रम में रह रहे हैं। वह अपने शिष्यों को ऑनलाइन संबोधित करते रहे हैं। राम रहीम ने कैंप में ऑनलाइन दीपावली मनाई और फुलझड़ियां जलाकर लोगों से अधिक प्रदूषण न फैलाने की अपील की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित अपने डेरा से एक 3.52 मिनट का पंजाबी वीडियो सॉन्ग भी जारी किया है। उन्होंने डेरा में दिवाली समारोह के वीडियो जारी किए।
दो महिला शिष्या के साथ रेप मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है राम रहीम
राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) ने अपने कारावास को आध्यात्मिक यात्रा करार दिया और कहा कि वह इस पर एक किताब लिख रहे हैं। यह याद किया जा सकता है कि राम रहीम, जिसे पहली बार अगस्त 2017 में पंचकुला में एक विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था, सिरसा में डेरा मुख्यालय में अपनी दो महिला शिष्यों के साथ बलात्कार के लिए 20 साल की जेल की सजा काट रहा है।
पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या मामले में भी दोषी है राम रहीम
वर्ष 2019 में राम रहीम और तीन अन्य व्यक्तियों को पत्रकार राम चंदर छत्रपति की 2002 की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। पिछले साल, उन्हें चार अन्य लोगों के साथ डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिनकी 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
दो बीजेपी नेताओं ने राम रहीम से ऑनलाइन लिया आशीर्वाद
पैरोल के दौरान, डेरा प्रमुख ने अपने अनुयायियों के साथ प्रतिदिन ऑनलाइन बातचीत करना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों में, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता सहित कम से कम दो बीजेपी नेताओं को राम रहीम के साथ ऑनलाइन बातचीत करते और उनका आशीर्वाद लेते हुए पाया गया। आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार जय प्रकाश ने भी दावा किया कि वह राम रहीम के सबसे बड़े शिष्य थे।
राम रहीम को कई बार मिल चुकी है पैरोल
इससे पहले, राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को 2021 में तीन बार और 2022 में दो बार पैरोल दी गई थी, जिसमें फरवरी में 21 दिन और जून में एक महीना शामिल है। डेरा प्रमुख की पैरोल पर बार-बार रिहाई के समय पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। जेल अधिकारियों के मुताबिक एक दोषी हर साल 90 दिनों की पैरोल का हकदार होता है, जो उसके आचरण पर मंजूरी और जिला प्रशासन से सुरक्षा मंजूरी के अधीन होता है, जहां वह पैरोल अवधि के दौरान रहेगा। 7 फरवरी को राम रहीम को पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले छुट्टी दे दी गई थी और खालिस्तानियों से उनके जीवन को हाई लेवल खतरे को देखते हुए जेड-प्लस सुरक्षा प्रदान की गई थी।
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