हैदराबाद में एक माह के लिए क्यों लागू हुई निषेधाज्ञा? इसके पीछे की असल वजह आई सामने
Hyderabad Prohibitory Orders: हैदराबाद पुलिस ने शहर में 28 नवंबर तक जुलूस, धरना और जनसभा के आयोजन को लेकर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस दौरान शहर में पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, धरना देने, रैलियां या जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, शांतिपूर्ण धरना और विरोध-प्रदर्शन केवल इंदिरा पार्क धरना चौक पर ही किए जा सकते हैं।
हैदराबाद
- हैदराबाद में 28 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू।
- पांच या उससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं।
- इंदिरा पार्क धरना चौक में कर सकेंगे शांतिपूर्ण धरना।
Hyderabad Prohibitory Orders: हैदराबाद पुलिस ने शहर में 28 नवंबर तक जुलूस, धरना और जनसभा के आयोजन को लेकर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि उन्हें विश्वसनीय सूचना मिली है कि कई संगठन/पार्टियां हैदराबाद शहर में धरना एवं विरोध-प्रदर्शन करके शांति-व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।
किन चीजों लगा प्रतिबंध
आनंद की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, हैदराबाद शहर में सार्वजनिक कानून-व्यवस्था, शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, धरना देने, रैलियां या जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं है।
इसमें कहा गया है कि व्यक्तियों/लोगों के समूहों को कोई भी ऐसा भाषण देने, भाव भंगिमा या चित्र दिखाने, कोई भी चिह्न, तख्तियां, झंडे और इलेक्ट्रॉनिक रूप के किसी भी प्रकार के संदेश आदि प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध है, जिससे हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमाओं में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में गड़बड़ी होने की आशंका हो।
इस जगह कर सकेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन?
हालांकि, शांतिपूर्ण धरना और विरोध-प्रदर्शन केवल इंदिरा पार्क धरना चौक पर ही किए जा सकते हैं और हैदराबाद तथा सिकंदराबाद में कहीं और किसी भी तरह के धरना या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जनता को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से सचिवालय और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उचित दंडात्मक प्रावधानों के तहत मुकदमा होगा।
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कब तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा?
यह आदेश 27 अक्टूबर को शाम छह बजे से 28 नवंबर को शाम छह बजे तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और सैन्यकर्मी, अंतिम संस्कार, शिक्षा विभाग के उड़न दस्ते, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत छूट प्राप्त व्यक्ति या समूह को इस आदेश से छूट दी गई है।
(इनपुट: भाषा)
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