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मौत के बाद भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन जारी, जब्त होगी 12 करोड़ रुपये की संपत्ति

Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के मरने के बाद भी उसके खिलाफ आयकर विभाग का एक्शन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार की 12 करोड़ रुपये की 'बेनामी' संपत्ति जब्त की जाएगी। इसी साल मार्च महीने में बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई थी।

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मुख्तार अंसारी। (फाइल फोटो)

IT Department Action on Mukhtar: आयकर विभाग मृतक माफिया- राजनीतिक नेता मुख्तार अंसारी की 12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करेगा, क्योंकि बेनामी संपत्ति विरोधी कानून के तहत गठित न्यायाधिकरण ने 2023 में की गई कुर्की कार्रवाई की पुष्टि की है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्राधिकरण ने माना है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 'सदर तहसील के अंतर्गत मौजा कपूरपुर एन.जेड.ए.' स्थित अचल संपत्ति एक ‘बेनामी’ संपत्ति है।

12 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति होगी जब्त

लखनऊ स्थित आयकर विभाग की जांच शाखा ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत अप्रैल 2023 में इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया था। यह संपत्ति, एक भूखंड है जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 12 करोड़ रुपये है।

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आयकर विभाग के आदेश के अनुसार, इस मामले में “बेनामीदार” (जिसके नाम पर बेनामी संपत्ति है) की पहचान अंसारी के कथित सहयोगी और पड़ोसी गणेश दत्त मिश्रा के रूप में की गई है। इसमें कहा गया है कि जमीन के असल मालिक अंसारी थे। सूत्रों ने बताया कि कर विभाग अब इस संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेगा।

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