आजादी का जश्न मनाने को देश तैयार, जानिए 15 अगस्त को तिरंगा फहराने का क्या है समय
राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण के बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे और पिछली उपलब्धियों के साथ ही भविष्य के लक्ष्यों को रेखांकित करेंगे।
15 अगस्त 2024 का जश्न मनाने की तैयारी
Independence Day 2024 Flag hoisting time- देश 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है। यह कार्यक्रम पूरे देश में उत्साह और देशभक्ति की भावना से मनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्कूलों और सरकारी भवनों सहित कई स्थानों पर फहराया जाएगा। राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और पिछली उपलब्धियों के साथ ही भविष्य के लक्ष्यों को रेखांकित करेंगे।
स्वतंत्रता दिवस मनाने में हमारे देश की पहचान का सम्मान करने के लिए उचित ध्वजारोहण शिष्टाचार का पालन करना आवश्यक है। ध्वज संहिता में विशिष्ट दिशानिर्देश हैं जनका राष्ट्रीय ध्वज फहराते और प्रदर्शित करते समय प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दिशा-निर्देश
- किसी दीवार पर 'तिरंगा' क्षैतिज रूप यानि होरिजोंटल प्रदर्शित करते समय सुनिश्चित करें कि केसरिया पट्टी शीर्ष पर रहे।
- वर्टिकल यानि ऊर्ध्वाधर स्थिति में कोई व्यक्ति ध्वज की ओर मुंह करके देखता है तो भगवा पट्टी दाहिनी ओर होनी चाहिए।
- अगर राष्ट्रीय ध्वज को क्षैतिज या झुके हुए खंभे में लगाया जाता है, तो केसरिया पट्टी डंडे के बाहरी सिरे पर होनी चाहिए।
- नागरिकों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय उसकी गरिमा और सम्मान बनाए रखना चाहिए।
- भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा आदर और सम्मान की स्थिति में रखा जाना चाहिए।
- 'तिरंगे' को कभी भी उल्टा करके, नीचे केसरिया पट्टी के साथ नहीं प्रदर्शित करना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि कोई अन्य झंडा 'तिरंगे' के ऊपर, उससे ऊंचा या उसके बगल में न लगाया जाए।
- जिस ध्वजस्तंभ से झंडा फहराया जा रहा हो उस पर या उसके ऊपर फूल, मालाएं या प्रतीक चिन्ह न रखें।
- 'तिरंगे' का उपयोग सजावटी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- झंडा किसी भी समय जमीन, फर्श या पानी को नहीं छूना चाहिए।
- भारतीय ध्वज संहिता के भाग III की धारा IX द्वारा दी गई अनुमति के अलावा राष्ट्रीय ध्वज को वाहनों पर नहीं फहराया जाना चाहिए।
- झंडा कमर से नीचे पहने जाने वाले कपड़ों या वर्दी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, न ही इसे व्यक्तिगत वस्तुओं पर कढ़ाई या मुद्रित किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज पर कोई भी अक्षर या शब्द नहीं होने चाहिए और इसका उपयोग वाहनों के किनारों, पीछे या आगे के हिस्से को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- तिरंगे का उपयोग, प्रदर्शन और फहराना भारतीय ध्वज संहिता, 2002 और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 द्वारा नियंत्रित होता है।
पीएम मोदी की अपील
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से 'हर घर तिरंगा' अभियान को एक व्यापक आंदोलन के रूप में अपनाने और अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने का आह्वान किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'तिरंगा' के साथ अपनी प्रोफ़ाइल तस्वीर लगाने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया। 15 अगस्त के दिन किस समय तिरंगा फहराया जाएगा, आपको बता रहे हैं।
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