Indian Railway: 'स्टेशन कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति या चेहरे की पहचान प्रणाली स्थापित करें'

Railway News: रेलवे बोर्ड ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे 'भविष्य में इस प्रकार की चूक से बचने के लिए सीवीसी के उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।'

भारतीय रेलवे

Railway News: रेलवे बोर्ड ने 'ओवरटाइम' का दावा करने में होने वाली अनियमितताओं पर काबू पाने के लिए स्टेशन कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीनें या चेहरे की पहचान करने वाली प्रणालियां लगाने के लिए 17 जोन के महाप्रबंधकों को लिखित निर्देश जारी किया है। रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय की एक सिफारिश का हवाला देते हुए, परिपत्र में कहा गया, 'रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय ने एक मामले में सीवीसी को एक संदर्भ भेजा था, जिसमें स्टेशन मास्टरों द्वारा ड्यूटी बदलने (स्वैपिंग) और स्टेशन कर्मचारियों द्वारा ओवरटाइम का दावा करने में अनियमितताएं शामिल थीं। इस संबंध में, सीवीसी ने व्यवस्था में कुछ सुधार शामिल करने का सुझाव दिया है।'
सीवीसी के सुझावों में से एक को उद्धृत करते हुए बोर्ड के परिपत्र में कहा गया, 'स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर्यवेक्षक और पॉइंट्स मैन सहित सभी स्टेशन कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीनें या चेहरे की पहचान प्रणाली स्थापित की जा सकती है, और सिस्टम में जवाबदेही बढ़ाने के लिए इन डिजिटल उपस्थिति रिकॉर्ड को ओटीए (ओवरटाइम भत्ता) दावों पर विचार और स्वीकृति से जोड़ा जा सकता है।'
End Of Feed