BBC कार्यालयों पर 60 घंटे के इनकम टैक्स सर्वे पर आईटी विभाग का बड़ा बयान, वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ियां मिलीं, मिले अहम सबूत

मुंबई और दिल्ली में BBC कार्यालयों पर इनकम टैक्स विभाग ने 60 घंटे तक सर्वे किया। इस सर्वे में आईटी विभाग को वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ियां मिली हैं। जिसमें कहा गया कि दिखाई गई आय भारती नियम के अनुरूप नहीं है।

नई दिल्ली: मुंबई और दिल्ली में BBC कार्यालयों पर 60 घंटे के टैक्स छापे के बाद इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया और कुछ रीमिटेंस पर टैक्स के भुगतान में कथित अनियमितताएं कीं। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि उसने इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 133-A के तहत मंगलवार को दिल्ली और मुंबई में BBC कार्यालयों में सर्वे अभियान चलाया। टैक्स अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि सर्वे से पता चला है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं (अंग्रेजी के अलावा) में कंटेंट की पर्याप्त कंजप्शन के बावजूद विभिन्न समूह संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय भारती नियम के अनुरूप नहीं है। टैक्सेशन में भारतीय कानून का उल्लंघन हुआ है। आईटी विभाग के अनुसार, सर्वे के दौरान संगठन के संचालन से संबंधित कई सबूत मिले हैं। जो इंगित करते हैं कि कुछ रीमिटेंस पर टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है, जिन्हें ग्रुप की विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है।

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सर्वे के ऑपरेशन से यह भी पता चला कि सहायक कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया गया है जिसके लिए भारतीय यूनिट द्वारा संबंधित विदेशी संस्था को प्रतिपूर्ति की गई है। ऐसा रीमिटेंस विदहोल्डिंग टैक्स के अधीन होने के लिए भी उत्तरदायी था जो नहीं किया गया है। इसके अलावा, सर्वे में ट्रांसफर प्राइसिंग दस्तावेज के संबंध में कई विसंगतियां सामने आई हैं। इस तरह की विसंगतियां प्रासंगिक कार्य, संपत्ति और जोखिम (एफएआर) विश्लेषण के स्तर से संबंधित हैं, जिसका गलत उपयोग किया गया। जो सही आर्म लेंथ प्राइस (एएलपी) और अपर्याप्त राजस्व विभाजन, दूसरों के बीच निर्धारित करने के लिए लागू हैं।

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