अब देनी होगी 21 बार तिरंगे को सलामी, लगाना होगा भारत माता की जय का जयकारा, पाकिस्तान का नारा लगाने वाले शख्स को मिली सजा
Jabalpur News:भारत विरोधी नारेबाजी करने वाले को हाईकोर्ट ने अनोखी शर्त पर जमानत दी है। भारत में रहकर पाकिस्तान समर्थित नारे लगाना भारी पड़ा। आरोपी को अब पुलिस थाने में भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे। हर माह के पहले और चौथे मंगलवार को नारे लगाकर तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी।
जबलपुर हाईकोर्ट।
Madhya Pradesh: भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले भोपाल के आरोपी को एमपी हाई कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल की एकल पीठ ने आरोपी फैज़ल उर्फ फैजान को जिन शर्तों के साथ जमानत है उसकी हर कहीं चर्चा हो रही है।
भारत माता की जय का नारा लगाने की शर्त पर जमानत
एमपी हाई कोर्ट ने आरोपी को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय का नारा लगाने की शर्त पर जमानत दी है। याचिकाकर्ता को सशर्त जमानत देते हुए अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि वह महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच थाने में उपस्थिति दर्ज कराकर निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।
एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि यह सिलसिला प्रकरण की सुनवाई तक जारी रहेगा। एमपी हाईकोर्ट ने निर्धारित शर्तों के परिपालन की जिम्मेदारी भोपाल के आयुक्त को सौंपी है। दरअसल, भोपाल के मिसरोद थाने में आरोपी फैज़ल उर्फ फैजान के खिलाफ धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और उसे 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी के खिलाफ करीब 14 अपराधिक प्रकरण हैं दर्ज
फैज़ल उर्फ फैजान नाम के युवक पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ाने का काम किया है। नियमित जमानत के लिए आरोपी ने याचिका दायर कर दलील दी थी कि उसे झूठा फंसाया गया है। शासन की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया है कि आरोपी द्वारा नारे लगाए जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है।
वीडियो रिकॉर्डिंग में आरोपी साफ तौर से नजर आ रहा है और उसे नारा लगाते हुए भी सुना जा सकता है इसके अलावा आरोपी के खिलाफ करीब 14 अपराधिक प्रकरण दर्ज है जिससे यह साबित होता है की याचिकाकर्ता अपराधिक प्रवृत्ति का है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
मैं टाइम्स नाउ नवभारत (Timesnowhindi.com) से जुड़ा हुआ हूं। कलम और कागज से लगाव तो बचपन से ही था, जो...और देखें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited