कोर्ट ने ED से पूछा-सबूत हैं तो अरेस्ट क्यों नहीं किया? जैकलीन की जमानत पर अब 11 नवंबर को फैसला

Jacqueline Case Hearing: करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नाडीस गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। अदालत उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलील सुनेगी।

जैकलीन के लिए अहम है आज का दिन

Jacqueline Fernandez - महाठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) से जुड़े 200 करोड़ के Money Laundering मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज की नियमित जमानत पर कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ ही अभिनेत्री की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने पहले फर्नांडीज को अंतरिम जमानत दी थी।

निचली अदालत में सुनवाई के दौरान ED ने सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए जमानत का किया विरोध किया था। जैकलीन की रेगुलर बेल (Regular Bail) पर सुनवाई के दौरान जैकलीन के वकील ने कहा कि जैकलीन मामले की कांच में सहयोग कर रही है लेकिन ईडी ने आरोप लगाया कि वो देश छोड़कर भागने वाली हैं।

जैकलीन ने आरोप किए खारिजजैकलीन के वकील ने सभी आरोप निराधार बताते हुए कहा कि जैकलीन अपने काम के सिलसिले में विदेश आती जाती रहती है, लेकिन उन्हें रोका गया। वकील ने कहा, जैकलीन पिछले साल जनवरी में अपने माँ से मिलने जा रही थी लेकिन उन्हें जाने नही दिया गया इसके लिए बाकायदा जैकलीन ने जांच एजेंसी को मेल भी किया लेकिन कोई जबाब नही आया। जैकलीन के वकील ने कहा जैकलीन ने कुछ किया वो जांच में सहयोग कर रही है। जैकलीन ने खुद इस मामले में सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी लेकिन ईडी मुझे इस मामले में परेशान कर रही है।

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