फारूक अब्दुला को ईडी केस में मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को किया खारिज
फारूक अब्दुल्ला इस मामले में हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता नहीं थे। सह-आरोपी अहसान अहमद मिर्जा और मंजूर गजनफर के मामले में यह फैसला सुनाया गया, जिनका प्रतिनिधित्व एडवोकेट शारिक जे रेयाज ने किया।
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ धन शोधन का मामला खारिज किया
- जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मामले में फारूक अब्दुल्ला को राहत
- ईडी के आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र रद्द
- सात अगस्त को फैसला रख लिया गया था सुरक्षित
'नहीं बनता कोई अपराध'
क्या कहा न्यायमूर्ति ने
क्या था मामला
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