यौन शोषण मामले में जेल से रिहा हुए पूर्व पीएम देवगौड़ा के पोते रेवन्ना, जानें अदालत ने क्या रखी शर्तें

Sexual Assault Case: पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते सूरज रेवन्ना को अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के 2 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से एक मामले में उन्हें अग्रिम जमानत मिली हुई थी, कोर्ट ने दूसरे मामले में सोमवार को सशर्त जमानत दे दी। जिसके बाद मंगलवार को उन्हें जेल से रिहाई मिल गई।

Sooraj Revanna Released From Jail

देवगौड़ा के पोते सूरज रेवन्ना जेल से हुए रिहा।

Sooraj Revanna Released From Jail: यौन शोषण के एक मामले में अदालत से जमानत मिल जाने के बाद JDS के MLC सूरज रेवन्ना आज जेल से रिहा कर दिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते सूरज रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के 2 मामले दर्ज हुए। इनमें से एक मामले में उन्हें अग्रिम जमानत मिली हुई है, एक अन्य मामले में कोर्ट ने उन्हें सोमवार को सशर्त जमानत दी थी। अब रेवन्ना को जेल से रिहा कर दिया गया है।

जेल से बाहर आते ही सूरज रेवन्ना ने क्या कहा?

जमानत पर जेल से बाहर आते ही सूरज रेवन्ना ने खुद को बेगुनाह बताया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है, उन्हें और उनके परिवार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते सूरज को अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी थी, जिसके बाद उन्हें मंगलवार को रिहा कर दिया गया।

अदालत ने सूरज रेवन्ना को इन शर्तों पर दी जमानत

  • सूरज को दो लोगों की जमानत और 2 लाख रुपये का निजी बांड भरने को भी कहा गया था।
  • कोर्ट ने अपनी शर्त में कहा कि सूरज को जांच में पूरा सहयोग देना होगा।
  • अदालत ने रेवन्ना को आदेश दिया कि जब भी जांच अधिकारी बुलाए तो उन्हें आना होगा।
  • अदालत में अपना पासपोर्ट पेश करना होगा और अदालत से लिखित अनुमति के बिना कर्नाटक से बाहर नहीं जा सकते हैं।
  • अदालत ने अपने आदेश में सूरज को केस के पीड़ितों और गवाहों से दूर रहने की भी शर्त रखी है।

अदालत ने सूरज को जमानत देते हुए ये कहा कि वे किसी भी तरह से पीड़ितों और गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे। जांच अधिकारी के सामने सूरज को महीने के हर दूसरे रविवार को पेश होना होगा। अदालत ने अपनी शर्तों में ये भी शामिल किया कि सूरज रेवन्ना को 6 महीने की अवधि के लिए या चार्जशीट दाखिल होने तक (जो भी पहले हो) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। साथ ही दूसरे किसी क्राइम से बचना होगा। बता दें, कई महिलाओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में सूरज के भाई और हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना जेल में हैं।

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आयुष सिन्हा author

मैं टाइम्स नाउ नवभारत (Timesnowhindi.com) से जुड़ा हुआ हूं। कलम और कागज से लगाव तो बचपन से ही था, जो धीरे-धीरे आदत और जरूरत बन गई। मुख्य धारा की पत्रक...और देखें

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