यौन शोषण मामले में जेल से रिहा हुए पूर्व पीएम देवगौड़ा के पोते रेवन्ना, जानें अदालत ने क्या रखी शर्तें

Sexual Assault Case: पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते सूरज रेवन्ना को अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के 2 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से एक मामले में उन्हें अग्रिम जमानत मिली हुई थी, कोर्ट ने दूसरे मामले में सोमवार को सशर्त जमानत दे दी। जिसके बाद मंगलवार को उन्हें जेल से रिहाई मिल गई।

देवगौड़ा के पोते सूरज रेवन्ना जेल से हुए रिहा।

Sooraj Revanna Released From Jail: यौन शोषण के एक मामले में अदालत से जमानत मिल जाने के बाद JDS के MLC सूरज रेवन्ना आज जेल से रिहा कर दिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते सूरज रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के 2 मामले दर्ज हुए। इनमें से एक मामले में उन्हें अग्रिम जमानत मिली हुई है, एक अन्य मामले में कोर्ट ने उन्हें सोमवार को सशर्त जमानत दी थी। अब रेवन्ना को जेल से रिहा कर दिया गया है।

जेल से बाहर आते ही सूरज रेवन्ना ने क्या कहा?

जमानत पर जेल से बाहर आते ही सूरज रेवन्ना ने खुद को बेगुनाह बताया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है, उन्हें और उनके परिवार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते सूरज को अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी थी, जिसके बाद उन्हें मंगलवार को रिहा कर दिया गया।

अदालत ने सूरज रेवन्ना को इन शर्तों पर दी जमानत

  • सूरज को दो लोगों की जमानत और 2 लाख रुपये का निजी बांड भरने को भी कहा गया था।
  • कोर्ट ने अपनी शर्त में कहा कि सूरज को जांच में पूरा सहयोग देना होगा।
  • अदालत ने रेवन्ना को आदेश दिया कि जब भी जांच अधिकारी बुलाए तो उन्हें आना होगा।
  • अदालत में अपना पासपोर्ट पेश करना होगा और अदालत से लिखित अनुमति के बिना कर्नाटक से बाहर नहीं जा सकते हैं।
  • अदालत ने अपने आदेश में सूरज को केस के पीड़ितों और गवाहों से दूर रहने की भी शर्त रखी है।
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