हाईकोर्ट में हाजिर हुए झारखंड के DGP और रांची SSP, कोर्ट ने पूछा- क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा क्राइम?

कोर्ट ने डीजीपी को चार हफ्ते के भीतर व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि भू-माफिया की गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक और राज्य में क्राइम कंट्रोल के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।

हाईकोर्ट में झारखंड डीजीपी की पेशी

Jharkhand High Court: सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन की बाउंड्री को भू-माफिया द्वारा तोड़े जाने के मामले में गुरुवार को राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह और रांची के एसएसपी किशोर कौशल झारखंड हाईकोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने उनसे मौखिक तौर पर पूछा कि राज्य में क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? भू-माफिया दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस क्या कर रही है?

डीजीपी को हलफनामा देने का निर्देश

कोर्ट ने डीजीपी को चार हफ्ते के भीतर व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि भू-माफिया की गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक और राज्य में क्राइम कंट्रोल के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत जस्टिस एमवाई इकबाल की रांची स्थित जमीन की बाउंड्री गिराकर उस पर कब्जे की कोशिश की घटना की मीडिया रिपोर्ट पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था।

भू-माफिया ने जस्टिस इकबाल की जमीन की बाउंड्री गिराई

यह घटना 25 जून को हुई थी। भू माफिया ने जस्टिस इकबाल की विक्रांत चौक स्थित जमीन का बाउंड्री गिरा दी थी और उसे हड़पने की कोशिश की थी। इसे लेकर लोअर बाजार थाना में जमीन की देखरेख के लिए प्रतिनियुक्त हवलदार जैनुल अंसारी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली बेंच में इस मामले में स्वत: संज्ञान के आधार पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया है कि जमीन हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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