झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका, अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का मामला

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक जनसभा में गांधी ने शाह को कथित तौर पर हत्यारा कहा था।

राहुल गांधी

Rahul Gandhi: झारखंड हाई कोर्ट ने एक आपराधिक शिकायत के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवीन झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए वर्ष 2019 में गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंबुज नाथ ने बुधवार को राहुल की याचिका खारिज कर दी, हालांकि यह आदेश शुक्रवार को अदालत की वेबसाइट पर साझा किया गया।

मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती दी थी

राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय में मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने राहुल को मुकदमे के संबंध में व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने शिकायतकर्ता झा को भी मुकदमे के संबंध में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक जनसभा में गांधी ने शाह को कथित तौर पर हत्यारा कहा था।

हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक

शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट अनामिका किस्कू ने राहुल के गांधी के खिलाफ मुकदमे को जायज ठहराते हुए उन्हें चार फरवरी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने हालांकि बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए।

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