जिया खान की प्रवृत्ति ही आत्मघाती थी, सूरज पंचोली के वकील का बड़ा बयान
Jiah Khan Suicide Case Verdict: जिया खान केस में सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को रिहा कर दिया है। अदालत ने कहा कि साक्ष्यों की कमी की वजह अदालत दोषी नहीं ठहरा सकती।
सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली बरी
सूरज पंचोली के वकील ने क्या कहा
कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन सबूत से बड़ा कुछ नहीं है. कानून सबसे ऊपर है. न्यायलय ने सभी सबूतों के मद्देनजर सूरज पंचोली को बरी किया है. पुलिस और CBI ने जांच में यह पाया कि जिया खान की आत्मघाती प्रवृत्ति थी।
2013 में हुई थी मौत
3 जून 2013 को एक खबर आई कि जिया खान अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी मृत शरीर उनके घर में मिली थी। सवाल यह था कि उनकी मौत के पीछे की वजह क्या था। आखिर वो कौन था जिसकी वजह से वो परेशान थी। पुलिसिया तफ्तीश आगे बढ़ी तो 10 जून को एक खत की बरामदगी हुई जिसे जिया खान द्वारा लिखा हुआ बताया गया। उस खत के आधार पर आदित्य पंचोली के खिलाफ सेक्शन 306 खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ और पुलिस ने गिरफ्तारी की। ऐसा कहा जाता है कि सूरज पंचोली और जिया खान एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। जिया खान की मां राबिया खान ने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। सूरज पंचोली की गिरफ्तारी के करीब चार महीने बाद राबिया खान ने सीबीआई जांच की मांग के लिए बांबे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालती दखल के बाद केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया।
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