कर्नाटक हाई कोर्ट से सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री बिरथी सुरेश को राहत, ईडी के नोटिस पर लगाई रोक
ईडी ने सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री भारती सुरेश को MUDA घोटाले से संबंधित सुनवाई में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था।

सिद्दारमैया की पत्नी को हाई कोर्ट से राहत
Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट से सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री बिरथी सुरेश को राहत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज MUDA घोटाला मामले में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री भारती सुरेश को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है।
ईडी ने सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री भारती सुरेश को MUDA घोटाले से संबंधित सुनवाई में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था। दोनों ने ईडी के समन पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर सुनवाई करने वाली हाई कोर्ट के जस्टिस नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल सदस्यीय पीठ ने 10 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी के समन पर रोक लगा दी है।
MUDA घोटाले में ईडी की कार्रवाई
इससे पहले 17 जनवरी को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य से जुड़े एमयूडीए से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 300 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की 140 से अधिक इकाइयां कुर्क की। यह कुर्की मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है।
ईडी ने एक बयान में कहा था कि कुर्क की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं जो रियल एस्टेट व्यवसायियों और एजेंटों के रूप में काम कर रहे हैं। आरोप है कि सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए MUDA द्वारा अधिग्रहित 3 एकड़ 16 गुंटा भूमि के बदले में अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 साइटों का मुआवजा प्राप्त किया।
जमीन मूल रूप से MUDA द्वारा 3,24,700 रुपये में अधिग्रहित की गई थी। पॉश इलाके में 14 साइटों के रूप में मुआवजे की कीमत 56 करोड़ रुपये है। इसमें कहा गया है कि पार्वती को मुआवजा स्थलों के अवैध आवंटन में पूर्व एमयूडीए आयुक्त डीबी नटेश की भूमिका महत्वपूर्ण के रूप में उभरी है।
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