BJP नेता की हत्या में PFI से जुड़े 15 दोषियों को मौत की सजा, केरल की अदालत ने सुनाया फैसला

मावेलिक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में सभी 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है।

Ranjith murder case

रंजीत श्रीनिवास हत्या मामला

Ranjith Srinivas Murder Case: केरल की एक स्थानीय कोर्ट ने आरएसएस व बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में पीएफआई (PFI ) के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई है। इन सभी आरोपियों को वकील और आरएसएस नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या का दोषी पाया गया था। रंजीत की 19 दिसंबर, 2021 को अलाप्पुझा में उनके घर पर हत्या कर दी गई थी।

इन दोषियों को फांसी की सजा

कोर्ट ने नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ को आरएसएस नेता की हत्या में दोषी पाया था। इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है।

मावेलिक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में सभी 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 8 आरोपियों को सीधे हत्या में शामिल पाया। इन 8 आरोपियों को धारा 302 (हत्या), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) सहित कई धाराओं में दोषी पाया गया था। हत्या के समय 9 आरोपी हथियारों से लैस होकर रंजीत के घर के बाहर पहरा दे रहे थे। इन्हें अदालत ने आईपीसी की धारा 302 r/w 149 और 447 के तहत दोषी ठहराया था।

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अमित कुमार मंडल author

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