बेटी को मौत की सजा से बचाने के लिए यमन जाएगी केरल की महिला, अदालत ने दी अनुमति

Kerala woman Death Row: केरल की निमिषा प्रिया को यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया है, जिसकी जुलाई 2017 में मौत हो गई थी।

निमिषा प्रिया

Kerala woman Death Row: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केरल की महिला को अपनी बेटी को मौत की सजा से बचाने के लिए यमन जाने की अनुमति दे दी है। महिला की बेटी एक यमनी नागरिक की हत्या के आरोप में जेल में बंद है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। महिला को पीड़ित परिवार के साथ ब्लड मनी के बारे में बातचीत करने और अपनी बेटी को फांसी से बचाने के लिए यमन की यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। मौत की सजा पाने वाली निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी को इसे लिए एक हलफनामा देना होगा।

अदालत ने केंद्र को दिया निर्देश

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र को अपनी 2017 की अधिसूचना में ढील देने का निर्देश दिया, जिसमें याचिकाकर्ता के लिए भारतीय पासपोर्ट धारकों को यमन की यात्रा करने से रोक दिया गया था। इसमें शर्त लगाई गई है कि वह एक हलफनामा दाखिल करे कि वह अपनी बेटी की रिहाई के लिए बातचीत करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस देश की यात्रा करेगी। भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के प्रति किसी भी दायित्व के बिना अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर वह यात्रा करेगी।

यमन के साथ राजनयिक संबंध नहीं

हाई कोर्ट ने केंद्र की इस दलील पर ध्यान दिया कि भारत के यमन के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं और उसने वहां अपना दूतावास बंद कर दिया है और उस देश में कोई अंतरराष्ट्रीय संधि लागू नहीं है। अदालत निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए ब्लड मनी का भुगतान करने के बारे में पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए उनकी और तीन अन्य लोगों की यमन जाने की मांग की थी।
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