Wrestlers Protest: पहलवानों के सपोर्ट में खाप पंचायत का सरकार को अल्टीमेटम- बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो वरना...
Wrestlers Protest: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एक खाप महापंचायत का आज आयोजन हुआ। इस महापंचायत में खाप ने पहलवानों को पूर्ण समर्थन देते हुए सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। खाप पंचायत ने सरकार को इस मामले पर अल्टीमेटम देते हुए बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की है।
पहलवानों के प्रदर्शन पर अब खाप पंचायत ने बढ़ाई सरकार की टेंशन
- WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के खिलाफ प्रदर्शन
- बीजेपी से सांसद भी हैं WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह
- महिला पहलवानों ने WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए हैं गंभीर आरोप
Wrestlers Protest: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों के सपोर्ट में खाप पंचायत पूरी तरह से उतरी हुई दिख रही है। शुक्रवार को खाप पंचायत ने मोदी सरकार को नई टेंशन देते हुए ऐलान कर दिया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के अलावा उसे कुछ मंजूर नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 9 जून को फिर से जंतर-मंतर पहुंचेंगे। अगर सरकार ने रोकने की कोशिश की तो आंदोलन किया जाएगा।
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हरियाणा में महापंचायत
हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एक खाप महापंचायत का आज आयोजन हुआ। इस महापंचायत में खाप ने पहलवानों को पूर्ण समर्थन देते हुए सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र को अल्टीमेटम देते हुए डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा है।
क्या कहा राकेश टिकैत ने
राकेश टिकैत ने महापंचायत के बाद कहा- "केंद्र सरकार के पास 9 जून तक का समय है। हम बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 9 जून को जंतर-मंतर जाएंगे और देशभर में पंचायत करेंगे। पहलवानों पर लगे मुकदमे वापस हों और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। अगर हमें 9 जून को जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई तो आंदोलन की घोषणा की जाएगी।"
क्या है आरोप
डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह वयस्क पहलवानों और एक नाबालिग पहलवान ने मामला दर्ज करवाया है।दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज दो प्राथमिकियों में करीब एक दशक की अवधि में आरोपी द्वारा अलग-अलग समय और विदेश सहित विभिन्न स्थानों पर यौन उत्पीड़न, अनुचित तरीके से छूने, टटोलने, पीछा करने और डराने-धमकाने के कई कथित मामलों का उल्लेख है। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को कनॉट प्लेस पुलिस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की थीं, जिसमें एक में नाबालिग पहलवान के पिता द्वारा दी गई शिकायत पर बच्चों को यौन शोषण से संरक्षण दिलाने वाला पॉक्सो अधिनियम लगाया गया था, जिसमें दोषी पाए जाने पर सात साल तक की जेल की सजा होती है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में सिंह पर भादंवि की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है, जिसमें एक महिला की लज्जा भंग करने के लिए उस पर हमला करना (धारा 354), यौन उत्पीड़न (354 ए), पीछा करना (354 डी) शामिल है, जो दो-तीन साल की जेल की सजा के साथ दंडनीय है।
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