होमलाइव टीवीcitiesशहर फोटोजअगली
खबर

कोलकाता रेप केस: संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज

Kolkata Rape case: कोलकाता रेप केस में घिरे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट संदीप घोष की याचिका खारिज करते हुए उन्हें पक्षकार बनाने से इंकार किया कर दिया है।

Supreme CourtSupreme CourtSupreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष की याचिका खारिज की।

Kolkata Rape case: कोलकाता रेप केस में घिरे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट संदीप घोष की याचिका खारिज करते हुए उन्हें पक्षकार बनाने से इंकार किया कर दिया है। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी को डिलीट करने से भी कोर्ट ने इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने घोष के वकील को कहा है कि हम जांच एजेंसी को कैसे बता सकते है की किस एंगल पर जांच करे किस पर न करे। वो जांच के लिए स्वतंत्र है।

बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदीप घोष खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके खिलाफ घोष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिका में कहा गया था कि सीबीआई जांच का आदेश देते समय उनका पक्ष नहीं सुना गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने का घोष को अधिकार नहीं है। घोष ने कहा कि वह जांच के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि आरजी कर बलात्कार की घटना से उन्हें जोड़ना अन्याय है।

ईडी ने की छापेमारी

कोलकाता रेप केस के बाद सामने आए वित्तीय अनियमितता मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने इस मामले में पहले केस दर्ज किया था। अब ईडी अधिकारियों ने संदीप घोष के घर पर अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी अभी भी चल रही है और 100 से ज्यादा अधिकारी उनके ठिकानों की तलाशी ले रहे हैं। बता दें, बीते दिनों सीबीआई ने घोष को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने 10 दिन की हिरासत की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने सिर्फ 8 दिन की हिरासत को मंजूरी दी थी।

End Of Feed