Krishna Janmabhoomi Case: कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई मस्जिद कमेटी की याचिका

Krishna Janmabhoomi Case: सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मुकदमों को समेकित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली ईदगाह समिति की याचिका का निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को अपना मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश करने के लिए कहा।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को अपना मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश करने के लिए कहा

Krishna Janmabhoomi Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मुकदमों को समेकित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली ईदगाह समिति की याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि चुनौती के तहत आदेश को वापस लेने का एक आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित पंद्रह मुकदमों को समेकित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। 11 जनवरी, 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित पंद्रह मुकदमों को समेकित करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के बाद, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को अपना मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश करने के लिए कहा। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को अपना मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश करने के लिए कहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मामलों को एक साथ सुनने के लिए समेकित किया था और आज शाही ईदगाह मस्जिद उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईदगाह कमेटी ने पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के चकबंदी आदेश के खिलाफ रिकॉल एप्लिकेशन दाखिल कर दी है, इसलिए पहले रिकॉल एप्लिकेशन पर फैसला होना चाहिए और फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

याचिका में, ईदगाह समिति ने कहा कि 15 अलग-अलग मुकदमों को उचित सुनवाई के बिना जल्दबाजी में समेकित कर दिया गया है और एचसी के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि मुकदमे विभिन्न पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धी दावों के साथ दायर किए गए हैं और अलग-अलग राहत की मांग कर रहे हैं। ऐसे में, इन मुकदमों के एकीकरण से न्याय की गंभीर हानि होना निश्चित है। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित विभिन्न मामलों को विभिन्न कानूनी मंचों पर निपटाया जा रहा है।

रंजना अग्निहोत्री ने मथुरा कोर्ट में दायर किया था मुकदमा

इससे पहले, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने शीर्ष अदालत में अपील दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला न्यायालय मथुरा से अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। बता दें, लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग करते हुए मथुरा कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। अग्निहोत्री ने अपने कानूनी मुकदमे में कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी। मथुरा अदालत में दायर मुकदमे में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में बनाई गई मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी।

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Shashank Shekhar Mishra author

शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें

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