Beer & RTD: बीयर और रेडी टू ड्रिंक की बिक्री के लिए उदार प्रावधानों को मंजूरी
Jammu Kashmir: एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर न्यूनतम 1200 (एक हजार दो सौ) वर्ग फुट क्षेत्र जैसी शर्तों को पूरा करना होगा। साथ ही जम्मू और श्रीनगर शहरों में न्यूनतम 5 करोड़ और अन्य शहरी क्षेत्रों में स्टोर के लिए 2 करोड़ का वार्षिक कारोबार योजना के तहत पात्र होगा।
बीयर। (सांकेतिक फोटो)
मुख्य बातें
- उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक
- बीयर और अन्य रेडी टू ड्रिंक की बिक्री के लिए उदार प्रावधानों को दी मंजूरी
- उपराज्यपाल के सलाहकार और मुख्य सचिव भी हुए बैठक में शामिल
Jammu Kashmir: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को को श्रीनगर में प्रशासनिक परिषद ने शहरी क्षेत्रों में बीयर और अन्य रेडी टू ड्रिंक पेय बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव डॉ अरुण कुमार मेहता बैठक में शामिल हुए। प्रशासनिक परिषद ने जम्मू और कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम, 1984 और उत्पाद नीति, 2023-24 में उदार प्रावधानों को शामिल करने के लिए लाइसेंस जेकेईएल -2 ए के लिए केंद्र शासित प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बीयर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री के लिए मंजूरी दे दी।
उपराज्यपाल की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक
एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर न्यूनतम 1200 (एक हजार दो सौ) वर्ग फुट क्षेत्र जैसी शर्तों को पूरा करना होगा। साथ ही जम्मू और श्रीनगर शहरों में न्यूनतम 5 करोड़ और अन्य शहरी क्षेत्रों में स्टोर के लिए 2 करोड़ का वार्षिक कारोबार योजना के तहत पात्र होगा।
उपराज्यपाल के सलाहकार और मुख्य सचिव भी हुए बैठक में शामिल
इसके अलावा 10 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले डिपार्टमेंटल स्टोर की चेन अपने प्रत्येक स्टोर के लिए अलग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी। डिपार्टमेंटल स्टोर आवेदन की तारीख से कम से कम 12 महीने पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए। हालांकि ये शर्त विभागीय स्टोर की चेन से संबंधित नए/हाल ही में खोले गए डिपार्टमेंटल स्टोर के मामले में लागू नहीं होगी, जिसका वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपए से अधिक है।
इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स को किराना आइटम समेत कैटेगरी की कम से कम छह वस्तुओं की बिक्री करनी चाहिए; फ्रोजेन खाद्य पदार्थ; हलवाई की दुकान/बेकरी आइटम; प्रसाधन सामग्री; प्रसाधन सामग्री; घरेलू सामान; बर्तन/रसोई के बर्तन; खेल सामग्री; विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; परिधान; और स्टेशनरी। इसके अलावा उक्त निर्णय के अनुसार पेट्रोल पंपों पर कार्यरत विभागीय स्टोर के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
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टाइम्स नाउ नवभारत author
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