महुआ मोइत्रा मामले से लिया सबकः लॉगिन पासवर्ड को लेकर लोकसभा सचिवालय ने बदला नियम, MPs नहीं कर पाएंगे शेयर

Mahua Moitra Case: यह भी कहा गया कि सचिवालय ने सभी सांसदों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें सूचित किया है कि उनका कोई भी निजी कर्मचारी या कोई तीसरा पक्ष संसद की वेबसाइट को न तो एक्सेस कर सकता है, न नोटिस दे सकता है और न ही सवाल पूछ सकता है।

Mahua Moitra Case: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)

Mahua Moitra Case: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की तेज तर्रार नेता और सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े मामले से लोकसभा सचिवालय ने बड़ा सबक लिया है। सेक्रेट्रिएट ने लॉगिन पासवर्ड को लेकर नियमों में फेरबदल कर दिया है। बदलाव के बाद सांसद अपने लॉगिन पासवर्ड को किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे।

सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए आगे बताया गया कि सांसद का कोई भी पर्सनल एसिस्टेंट (निजी सहायक) और कर्मचारी या फिर उनका कोई भी जानकार संसद की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकेगा। सांसदों की आईडी और लॉगिन पासवर्ड मोबाइल के साथ लिंक रहेगा।

सांसद जब भी लॉगिन के समय जब आईडी और पासवर्ड के जरिए संसद की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उनके मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा। यह ओटीपी डालने के बाद ही वे वेबसाइट एक्सेस कर पाएंगे।

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