धक्कामुक्की कांड के बाद लोकसभा अध्यक्ष का बड़ा एक्शन, संसद के गेट के सामने सांसदों के प्रदर्शन पर लगाई रोक
Parliament Scuffle: संसद में गुरुवार को हुए धक्कामुक्की कांड के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों, राजनीतिक दलों के संसद के द्वारों के सामने प्रदर्शन करने पर रोक लगाई। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी साझा की।
संसद में धक्कामुक्की कांड
Parliament Scuffle: संसद में गुरुवार को हुए धक्कामुक्की कांड के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों, राजनीतिक दलों के संसद के द्वारों के सामने प्रदर्शन करने पर रोक लगाई। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी साझा की।
सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, संसद सदस्य या सदस्यों का समूह संसद भवन के गेट पर कोई धरना और प्रदर्शन नहीं करेगा।
क्या है पूरा मामला?
संसद भवन के मकर द्वार पर गुरुवार को उस वक्त हंगामा मच गया तब एनडीए और कांग्रेस के सांसदों के बीच धक्कामुक्की हुई। हंगामे के दौरान भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए, जबकि नगालैंड से भाजपा की राज्यसभा सांसद फांगनॉन कोन्याक ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बदसलूकी का आरोप लगाया।
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फांगनॉन कोन्याक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी उनके बहुत करीब आ गए और वह बहुत असहज महसूस करने लगीं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि राहुल ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया
राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज
संसद में हुई धक्कामुक्की के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इससे पहले दिन में भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में धक्कामुक्की के दौरान 'शीरीरिक हमला और उकसावे' में शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही भाजपा ने हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत राहुल गांधी को अभ्यारोपित करने की मांग की थी।
किन धाराओं के तहत दर्ज हुई FIR?
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
कांग्रेस ने भी पुलिस को दी शिकायत
कांग्रेस ने भाजपा के दावे को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को धक्का दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ धक्कामुक्की की। कांग्रेस ने भी इस मामले में पुलिस को एक शिकायत दी है।
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