लापरवाही की इंतहा! 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ गया Go First विमान, DGCA ने भेजा नोटिस, अब फ्री में देगा एक उड़ान का टिकट
एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) का विमान 55 यात्रियों को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर छोड़कर उड़ गया। शिकायत के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नोटिस भेजा। इसके बाद माफी मांगते हुए एयरलाइन कहा कि सभी यात्रियों के एक उड़ान के लिए अगले 12 माह में घरेलू रूट पर फ्री में यात्रा टिकट देगा।
एयरलाइन गो फर्स्ट ने की बड़ी लापरवाही
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मंगलवार को कम लागत वाली एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) को 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। विमान ने सोमवार को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाले 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भर दी। नियामक ने घटना की रिपोर्ट मांगी थी, जो मंगलवार को गो फर्स्ट ने प्रस्तुत की। नियामक ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि एयरलाइन डीजीसीए के नियमों का पालन करने में विफल रहा।
हालांकि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सोमवार को यात्रियों को लिए बिना ही उड़ान भरने के मामले में गो फर्स्ट ने यात्रियों से माफी मांगी है। गो फर्स्ट ने मंगलवार को कहा कि उड़ान से पहले यात्रियों की जांच के दौरान लापरवाही के कारण ही यह घटना हुई। एयरलाइन कंपनी ने इस मामले की जांच के आदेश देते हुए घटना से जुड़े सभी कर्मचारियों कार्यक्रम सारिणी (रोस्टर) से हटा दिया है।
सस्ती विमान सर्विस कंपनी ने बयान में कहा कि बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या जी8-116 के उड़ान भरने से पहले यात्रियों की जांच के दौरान लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई इस स्थिति के लिए हम माफी मांगते हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि यात्रियों को दूसरी उड़ानों से दिल्ली और उसके बाद उनके गंतव्य स्थलों के लिए रवाना कर दिया गया।
गो फर्स्ट ने कहा कि उसने इस मामले से प्रभावित सभी यात्रियों को अगले 12 माह में घरेलू रूट पर उड़ान का एक टिकट फ्री दिया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कंपनी ने इसके बाद कहा कि जांच जारी रहने तक सभी संबंधित कर्मचारियों को रोस्टर से हटा दिया गया है।
डीजीसीए ने कहा कि गो फर्स्ट डीजीसीए द्वारा जारी सीएआर सेक्शन 3, सीरीज सी, पार्ट II के पैरा 9 और 13 में निर्दिष्ट प्रावधान का पालन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप विमान नियम 1937 की शेड्यूल XI के साथ पढ़े गए नियम 134 के पैरा (1A) का उल्लंघन हुआ। गो फर्स्ट 2019 के एटीसी 02 के पैरा 5.2 में निर्दिष्ट प्रावधान का पालन करने में विफल रहा है।
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