मध्य प्रदेश के 3 जिलो में पटाखों पर बैन, जबकि इन शहरों में केवल ग्रीन पटाखों की छूट

MP Fire Crackers Rules:मध्य प्रदेश पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने ग्वालियर, कटनी और सिंगरौली में दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। जिसके आधार पर अब सरकार ने तीन जिलों में प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हालांकि पटाखों पर प्रतिबंध शहरी इलाकों में ही रहेगा। जबकि ग्रामीण इलाकों में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा।

एमपी में पटाखों पर जानें क्या है नियम

मुख्य बातें
  • सिंगरौली में 5 नवंबर 2022 तक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
  • मध्यम और संतोषजनक एयर क्वॉलिटी वाले जिलों में ग्रीन पटाखे फोड़ने और बेचने की अनुमति है।
  • राजस्थान, पंजाब में 2 घंटे के लिए पटाखों को छोड़ने की अनुमति दी गई है।

MP Fire Crackers Rules: मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए तीन जिलों में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध (बैन) लगा दिया है। इसके तहत ग्वालियर, सिंगरौली और कटनी में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू रहेगा। वहीं जिन जिलों में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स मीडियम या उससे निचली की कैटेगरी का होगा, वहां पर दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके तहत रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकेंगे।

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पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने की थी सिफारिश

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इसके पहले मध्य प्रदेश पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने ग्वालियर, कटनी और सिंगरौली में दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के फैसले में तय फार्मूले के हिसाब से इन शहरों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश गृह विभाग को भेजी थी, जिसके आधार पर अब सरकार ने यह फैसला किया है। हालांकि पटाखों पर प्रतिबंध शहरी इलाकों में ही रहेगा। जबकि ग्रामीण इलाकों में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा।

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